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पार्किंग का ठेका पुराने ठेकेदार को देने पर HC सख्त, नैनीताल नगर पालिका से मांगा जवाब - nainital parking contract news

नगर पालिका नैनीताल द्वारा बिना टेंडर पार्किंग का ठेका पुराने ठेकेदारों को दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में हाईकोर्ट ने पूछा है कि यह ठेका किस नियम के तहत दिया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को मुकर्रर की है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Apr 11, 2022, 1:49 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से पूछा है कि यह ठेका किस नियम के तहत दिया गया है. मामले में हाईकोर्ट ने कल यानी मंगलवार को जवाब मांगा है.

बता दें, यूपी के अमरोहा निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगर पालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका दिया है. साथ ही मनमानी करते हुए ठेका 20 फीसदी कीमत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियम विरुद्ध है. याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत कीमत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है.

याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है, जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं. नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च, 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत कीमत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा. याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है.
पढ़ें- श्रीनगर स्टोन क्रशर के संचालन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इनसे मांगा शपथ पत्र

याचिका में यह भी मांग की गई है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाए और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाए. याचिका में नगर पालिका, बीडी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार और लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से पूछा है कि यह ठेका किस नियम के तहत दिया गया है. मामले में हाईकोर्ट ने कल यानी मंगलवार को जवाब मांगा है.

बता दें, यूपी के अमरोहा निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगर पालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका दिया है. साथ ही मनमानी करते हुए ठेका 20 फीसदी कीमत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियम विरुद्ध है. याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत कीमत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है.

याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है, जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं. नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च, 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत कीमत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा. याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है.
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याचिका में यह भी मांग की गई है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाए और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाए. याचिका में नगर पालिका, बीडी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार और लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है.

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