नैनीताल: उधम सिंह नगर के शक्तिफार्म में राजीव आवास योजना में हुए घोटाले पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त है. हाई कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डीएम की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाही की गई?
बात दें कि उधम सिंह नगर निवासी रमेश राय ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने उधम सिंह नगर के शक्तिगढ़ (शक्ति फार्म) नगर पंचायत में गरीब लोगों के लिए 504 राजीव गांधी आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन ये आवास इन लोगों को न देकर अन्य लोगों को दिए गए.
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आवास वितरण घोटाले को लेकर याचिकाकर्ता ने पहले भी एक जनहित याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम को जांच करने के आदेश दिए थे. डीएम ने एसडीएम से मामले की जांच कराई थी. जांच में सामने आया था कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, नगर पालिका के पूर्व व वर्तमान अधिशासी अधिकारी समेत 17 सरकारी कर्मचारी के अलावा कुछ अन्य लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं. डीएम ने सभी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी थी.
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डीएम की रिपोर्ट के बाद भी राज्य सरकार ने अभीतक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. जिसको लेकर याचिकाकर्ता एक बार फिर हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा. याचिकाकर्ता ने इस घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है. इसी मामले में राज्य सरकार की तरफ से आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इस पर कोर्ट ने सरकार ने तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है.