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गदरपुर चीनी मिल मामले में HC ने एमडी को किया तलब, शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश

गदरपुर चीनी मिल के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमडी चंद्रेश यादव को तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है. साथ ही शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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HC ने एमडी को किया तलब
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Published : Dec 9, 2021, 7:05 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमडी गदरपुर चीनी मिल द्वारा पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एमडी चंद्रेश यादव को तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करने और शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मामले की अगली सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी. सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की हुई. मामला अनुसार हरीश तिवारी सहित 52 लोगों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने गदरपुर चीनी मिल से वीआरएस ले लिया था, वीआरएस लेने के बाद मिल द्वारा उनको रिटायरमेंट के लाभ नहीं दिए गए. जिसके खिलाफ उन्होंने पूर्व में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें: गुरुकुल कांगड़ी विवि में VC की नियुक्ति के मामले में HC ने जारी किया नोटिस, एक साल में कर लिया इंटर!

जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने एमडी को निर्देश दिया था कि मिल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समस्त लाभ दें, लेकिन इस आदेश को मिल प्रबंधन ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मिल की अपील को निरस्त कर दिया था. उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को रिटायरमेंट के लाभ नहीं दिया गया. 8 जून 2021 को याचिकाकर्ता ने एमडी चंद्रेश यादव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर किया था.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमडी गदरपुर चीनी मिल द्वारा पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एमडी चंद्रेश यादव को तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करने और शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं.

मामले की अगली सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी. सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की हुई. मामला अनुसार हरीश तिवारी सहित 52 लोगों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने गदरपुर चीनी मिल से वीआरएस ले लिया था, वीआरएस लेने के बाद मिल द्वारा उनको रिटायरमेंट के लाभ नहीं दिए गए. जिसके खिलाफ उन्होंने पूर्व में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी.

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जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने एमडी को निर्देश दिया था कि मिल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समस्त लाभ दें, लेकिन इस आदेश को मिल प्रबंधन ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मिल की अपील को निरस्त कर दिया था. उसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को रिटायरमेंट के लाभ नहीं दिया गया. 8 जून 2021 को याचिकाकर्ता ने एमडी चंद्रेश यादव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर किया था.

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