ETV Bharat / state

राजाजी नेशनल पार्क में लगे सिद्ध बली स्टोन क्रशर का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

राजाजी नेशनल पार्क में लगे सिद्ध बली स्टोन क्रशर मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को जांच पूरी कर जवाब पेश करने को कहा है.

nainital-high-court
नैनीताल हाई कोर्ट
author img

By

Published : Sep 18, 2020, 8:12 PM IST

नैनीताल: राजाजी नेशनल पार्क में लगे सिद्धबली स्टोन क्रशर का मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जांच पूरी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फारेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है. यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को पूरा नहीं करता है.

स्टोन क्रशर का मामला पहुंचा हाई कोर्ट.

पढ़ें- ईटीवी भारत की खबर का असर, राजधानी की बदहाल सड़कों का कायाकल्प शुरू

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता है, जबकि सिद्धबली स्टोन क्रेशर साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है.

मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि यह स्टोन क्रशर सड़क से 13 किलोमीटर दूर है. जिस पर याचिकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि दूरी मापने के लिए एरियल डिस्टेंस है न की सड़क से. जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की जांच पूरी कर 10 दिन के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं.

नैनीताल: राजाजी नेशनल पार्क में लगे सिद्धबली स्टोन क्रशर का मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जांच पूरी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फारेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है. यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को पूरा नहीं करता है.

स्टोन क्रशर का मामला पहुंचा हाई कोर्ट.

पढ़ें- ईटीवी भारत की खबर का असर, राजधानी की बदहाल सड़कों का कायाकल्प शुरू

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता है, जबकि सिद्धबली स्टोन क्रेशर साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है.

मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि यह स्टोन क्रशर सड़क से 13 किलोमीटर दूर है. जिस पर याचिकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि दूरी मापने के लिए एरियल डिस्टेंस है न की सड़क से. जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की जांच पूरी कर 10 दिन के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.