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HC में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य मामले में 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के संशोधित प्रार्थना पत्र पर विपक्षियों से दो सप्ताह में आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

Nainital High court
अल्मोड़ा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य
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Published : Mar 23, 2022, 4:20 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में बिना अनुमति के निर्माणाधीन होटलों, रिसॉर्ट और रेस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में याचिकर्ता के संशोधित प्रार्थना पत्र पर विपक्षियों से दो सप्ताह में आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई. पूर्व में स्पेयर हेड एडवेंचर के मालिक जॉर्डन मिश्रा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि उन्हें इसकी मरम्मत करने की अनुमति दी जाए. क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है. जो 19वीं सदी का बना हुआ है. यह भवन संरक्षित भवनों की श्रेणी में आता है. लिहाजा इसकी मरम्मत की अनुमति दी जाए.

ये भी पढ़ें: मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला: हाईकोर्ट ने कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे ठीक करने के दिए आदेश

मामले में कोटद्वार निवासी गिरि गौरव नैथानी ने जनहित याचिका में कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल, रिसार्ट व रेस्टोरेंट बना दिए हैं और कुछ बन रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची कोर्ट में देने को कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता के जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार से इनकी लिस्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में बिना अनुमति के निर्माणाधीन होटलों, रिसॉर्ट और रेस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में याचिकर्ता के संशोधित प्रार्थना पत्र पर विपक्षियों से दो सप्ताह में आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई. पूर्व में स्पेयर हेड एडवेंचर के मालिक जॉर्डन मिश्रा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि उन्हें इसकी मरम्मत करने की अनुमति दी जाए. क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है. जो 19वीं सदी का बना हुआ है. यह भवन संरक्षित भवनों की श्रेणी में आता है. लिहाजा इसकी मरम्मत की अनुमति दी जाए.

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मामले में कोटद्वार निवासी गिरि गौरव नैथानी ने जनहित याचिका में कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल, रिसार्ट व रेस्टोरेंट बना दिए हैं और कुछ बन रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची कोर्ट में देने को कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता के जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार से इनकी लिस्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

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