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दिल्ली-देहरादून हाईवे चौड़ीकरण में पेड़ काटने का मामला, HC ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब - Tree cutting in the name of widening Delhi-Dehradun highway

राजाजी नेशनल पार्क के मोहन क्षेत्र से दिल्ली-देहरादून हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है.

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दिल्ली-देहरादून हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान
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Published : Jun 16, 2021, 6:36 PM IST

नैनीताल: राजाजी नेशनल पार्क के मोहन क्षेत्र से दिल्ली-देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार व राज्य जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी किया है. जिसके तहत 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए गये हैं.


बता दें देहरादून के रहने वाली समाजसेवी रेनू पॉल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून राजाजी नेशनल पार्क के मोहान क्षेत्र जो जलागम क्षेत्र है से पूरी दून घाटी को साल भर पेयजल मिलता है. इस क्षेत्र से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे लगा हुआ है.

पढ़ें- उत्तराखंड : भारत-चीन सीमा से सटे आखिरी गांव सूकी को सड़क की तलाश

इसके चौड़ीकरण के नाम पर सरकार के द्वारा करीब 2500 साल प्रजाति के पेड़ों को काटा जा रहा है. जिससे आने वाले समय में देहरादून वासियों के सामने पेयजल संकट खड़ा होगा. साथ ही पर्यावरण पर भी पेड़ों के कटान का बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें- चीन सरकार ने बनाई थी गलवान हिंसा की पूरी योजना : अमेरिकी रिपोर्ट

मामले को सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार समेत उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी किया. साथ ही मामले में 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी.

नैनीताल: राजाजी नेशनल पार्क के मोहन क्षेत्र से दिल्ली-देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार व राज्य जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी किया है. जिसके तहत 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए गये हैं.


बता दें देहरादून के रहने वाली समाजसेवी रेनू पॉल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून राजाजी नेशनल पार्क के मोहान क्षेत्र जो जलागम क्षेत्र है से पूरी दून घाटी को साल भर पेयजल मिलता है. इस क्षेत्र से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे लगा हुआ है.

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इसके चौड़ीकरण के नाम पर सरकार के द्वारा करीब 2500 साल प्रजाति के पेड़ों को काटा जा रहा है. जिससे आने वाले समय में देहरादून वासियों के सामने पेयजल संकट खड़ा होगा. साथ ही पर्यावरण पर भी पेड़ों के कटान का बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए.

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मामले को सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार समेत उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी किया. साथ ही मामले में 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी.

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