नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल शहर में कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, पशु प्रेमी और एनजीओ की तरफ पेश किए गए शपथ पत्रों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विपक्षियों से स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इस मामले में अब हाईकोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा.
नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. अभी तक सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं. जबकि कई स्थानीय और पर्यटकों की मौत आवारा कुत्तों के काटने से हो चुकी है.
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुछ समय पहले कुत्तों की नसबंदी की गई थी, बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है.