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हाईकोर्ट पहुंचा बेतालघाट स्टोन क्रशर मामला, केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस जारी - nainital high court latest news

नैनीताल हाईकोर्ट ने बेतालघाट ब्लॉक में लगने वाले स्टोन क्रशरों के मामले में केंद्र, राज्य सरकार समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

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हाईकोर्ट पहुंचा बेतालघाट ब्लॉक स्टोन क्रशर मामला
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Published : Jul 29, 2021, 7:37 PM IST

नैनीताल: बेतालघाट ब्लॉक में स्थापित हो रहे दो स्टोन क्रशरों का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्टोन क्रशर लगा रहे मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.

बता दें बेतालघाट के रहने वाले दलीप सिंह बोरा समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बेतालघाट ब्लॉक में राज्य सरकार ने मां शैलपुत्री व मां शीतला स्टोन क्रशर लगाने की नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति दी है. स्टोन क्रशरों का संचालन होने से क्षेत्र के करीब 5 हजार से अधिक लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा. साथ ही पूरे ब्लॉक की कृषि भूमि पर खतरा मंडराएगा.

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बेतालघाट ब्लॉक नदी के किनारे बसा है. इन स्टोन क्रशरों से पहाड़ के काश्तकारों की भूमि का कटान होगा. साथ ही जिस स्थान पर स्टोन क्रशर संचालित होने हैं उस स्थान पर 15 हजार लीटर की वाटर पंपिंग योजना चल रही है. जिससे इस वाटर पंपिंग योजना पर भी बुरा असर पड़ेगा. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए स्टोन क्रशर स्वामियों ने ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य नियमों का भी उलंघन किया है.

पढ़ें- उत्तराखंड पहुंचे PCC चीफ गणेश गोदियाल का हुआ जोरदार स्वागत

हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि छोटे से ब्लॉक में पहले से ही सरकार के द्वारा छह स्टोन क्रशरों को अनुमति दे दी गई है. अब फिर से दो नए स्टोन क्रशर यहां खोले जा रहे हैं. जिससे क्षेत्र के वातावरण समेत वहां के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा स्टोन क्रशरों को बंद किया जाए.

पढ़ें- गणेश गोदियाल ने संभाला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, चुनाव से पहले चुनौतियां भरमार


आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य सरकार समेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: बेतालघाट ब्लॉक में स्थापित हो रहे दो स्टोन क्रशरों का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्टोन क्रशर लगा रहे मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.

बता दें बेतालघाट के रहने वाले दलीप सिंह बोरा समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बेतालघाट ब्लॉक में राज्य सरकार ने मां शैलपुत्री व मां शीतला स्टोन क्रशर लगाने की नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति दी है. स्टोन क्रशरों का संचालन होने से क्षेत्र के करीब 5 हजार से अधिक लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा. साथ ही पूरे ब्लॉक की कृषि भूमि पर खतरा मंडराएगा.

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बेतालघाट ब्लॉक नदी के किनारे बसा है. इन स्टोन क्रशरों से पहाड़ के काश्तकारों की भूमि का कटान होगा. साथ ही जिस स्थान पर स्टोन क्रशर संचालित होने हैं उस स्थान पर 15 हजार लीटर की वाटर पंपिंग योजना चल रही है. जिससे इस वाटर पंपिंग योजना पर भी बुरा असर पड़ेगा. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए स्टोन क्रशर स्वामियों ने ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य नियमों का भी उलंघन किया है.

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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि छोटे से ब्लॉक में पहले से ही सरकार के द्वारा छह स्टोन क्रशरों को अनुमति दे दी गई है. अब फिर से दो नए स्टोन क्रशर यहां खोले जा रहे हैं. जिससे क्षेत्र के वातावरण समेत वहां के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा स्टोन क्रशरों को बंद किया जाए.

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आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य सरकार समेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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