नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा में छूट दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अभ्यथियों को राहत देते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को निर्देश दिया कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयुसीमा बढ़ाने व आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का 14 दिन में निर्णय लें. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक, आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम व हरेंद्र रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयु 45 साल हो गई है. जबकि इस परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 साल है. याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त 2021 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था. जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी तय है. याचिका में कहा गया है कि राज्य बनने के बाद पीसीएस की 6 बार परीक्षा हुई है. 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है, जिस कारण वो इस परीक्षा से वंचित हो गए हैं.
ये भी पढ़ेंः HC ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई, कहा- नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी
परीक्षा में आयुसीमा 3 साल बढ़ाने की मांगः याचिका में यह भी कहा गया है कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया था. नए पैटर्न के चलते वो क्वालीफाई नहीं कर पाए थे. ये पैटर्न आईएएस की परीक्षा में 2011 में लागू किया गया था. इसके तहत कहा गया था कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने 2012 में दो बार अतिरिक्त अवसर दिये. इसके अलावा ओवर एज अभ्यर्थियों को यूपी सरकार ने भी अवसर दिया. लेकिन उत्तराखंड में तब से यह परीक्षा ही नहीं हुई, जिसका लाभ उनको नहीं मिल सका. याचिकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि इस परीक्षा के लिए उनको तीन साल की छूट दी जाए.