नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज अलग-अलग समुदाय के प्रेमी जोड़े की सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने एसएचओ मल्लीताल को प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा के साथ उनके घर हरिद्वार तक छोड़ने के निर्देश दिये. साथ ही मामले में हरिद्वार एसएसपी को भी प्रेमी जोड़े को शीघ्र शुरक्षा मुहैय्या कराने के लिए कहा गया है.
मामले के अनुसार हरिद्वार की मुस्लिम लड़की और हिन्दू लड़का शादी करना चाहते हैं, मगर लड़की के परिजनों को इस पर आपत्ति है. उसके परिजन प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी भी दे रहें हैं. लड़की ने सुरक्षा को लेकर एसएसपी हरिद्वार को 22 मार्च 2022 को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन उन्हें इस पर हरिद्वार एसएसपी की ओर से कोई जवाब नहीं मिली. इसके बाद प्रेमी जोड़ा कोर्ट की शरण में गया.
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आज 28 मार्च को जब 10:15 बजे प्रेमी जोड़ा हाईकोर्ट पहुंचा, तभी गेट के नबंर एक के पास लड़की के परिजन बुरका पहन कर उसे उठाने लगे. लड़की की चिल्लाने पर पास से गुजर रहे अधिवक्ताओं व गेट पर खड़ी पुलिस ने लड़की को छुड़वाया. जिसके बाद फिर प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायलय में तैनात पुलिस चौकी लाया गया. जहां से उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया.
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने एसएचओ मल्लीताल को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर निर्देशित किया. उन्हें सुरक्षा के साथ हरिद्वार छोड़ने की बात कही, साथ ही एसएसपी हरिद्वार को भी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैय्या कराने के लिए भी कहा.