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सिडकुल पंतनगर में 302 श्रमिकों की छंटनी को HC ने बताया अवैध, याचिका निरस्त - औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर स्थित मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा 2018 में 302 श्रमिकों की छंटनी को अवैध करार दिया है. कोर्ट ने श्रमिकों की ओर से पैरवी में माना कि कंपनी ने 302 श्रमिकों की छंटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन के विरुद्ध जाकर की.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Apr 6, 2022, 7:15 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रोमैक्स) कंपनी द्वारा वर्ष 2018 में 302 श्रमिकों की छंटनी किए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 302 श्रमिकों के हित में निर्णय देते हुए कंपनी की याचिका निरस्त की. साथ ही कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी द्वारा दिए गए निर्णय को सही ठहराया.

मामले के मुताबिक, मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रोमैक्स) श्रमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2018 में औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी में वाद दायर कर कहा गया था कि कंपनी ने 302 श्रमिकों की छंटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन के विरुद्ध जाकर कर दी है. जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी 100 से अधिक श्रमिकों की छंटनी करती है तो उसको पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी. साथ ही श्रमिकों को तीन माह का नोटिस दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण मामले में राज्य सरकार को झटका, HC ने निरस्त किया प्रार्थना पत्र

मामले में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनपर केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता है और उन पर राज्य के औद्योगिक अधिनियम लागू होता है. राज्य के नियमों के तहत उन्होंने श्रमिकों की छंटनी की है. औद्योगिक विवाद अभिकरण ने कंपनी के इस तर्क को निरस्त करते हुए श्रमिकों के हित में निर्णय देते हुए कहा कि कंपनी पर केंद्रीय औद्योगिक नियमावली 1947 की धारा 25 एन के रूल ही लागू होते हैं. इसलिए कंपनी द्वारा की गई छंटनी अवैध है. इस आदेश को कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में 2020 में चुनौती दी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कंपनी द्वारा यह भी कहा गया कि 144 श्रमिकों ने मुआवजा भी ले लिया है. अब उनका कोई अधिकार नहीं बनता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 N (7) के तहत मुआवजा लेने से छंटनी वैध नहीं हो सकती. उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि बिना मुआवजा लिए श्रमिकों का है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रोमैक्स) कंपनी द्वारा वर्ष 2018 में 302 श्रमिकों की छंटनी किए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 302 श्रमिकों के हित में निर्णय देते हुए कंपनी की याचिका निरस्त की. साथ ही कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी द्वारा दिए गए निर्णय को सही ठहराया.

मामले के मुताबिक, मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रोमैक्स) श्रमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2018 में औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी में वाद दायर कर कहा गया था कि कंपनी ने 302 श्रमिकों की छंटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन के विरुद्ध जाकर कर दी है. जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी 100 से अधिक श्रमिकों की छंटनी करती है तो उसको पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी. साथ ही श्रमिकों को तीन माह का नोटिस दिया जाएगा.

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मामले में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनपर केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता है और उन पर राज्य के औद्योगिक अधिनियम लागू होता है. राज्य के नियमों के तहत उन्होंने श्रमिकों की छंटनी की है. औद्योगिक विवाद अभिकरण ने कंपनी के इस तर्क को निरस्त करते हुए श्रमिकों के हित में निर्णय देते हुए कहा कि कंपनी पर केंद्रीय औद्योगिक नियमावली 1947 की धारा 25 एन के रूल ही लागू होते हैं. इसलिए कंपनी द्वारा की गई छंटनी अवैध है. इस आदेश को कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में 2020 में चुनौती दी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कंपनी द्वारा यह भी कहा गया कि 144 श्रमिकों ने मुआवजा भी ले लिया है. अब उनका कोई अधिकार नहीं बनता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 N (7) के तहत मुआवजा लेने से छंटनी वैध नहीं हो सकती. उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि बिना मुआवजा लिए श्रमिकों का है.

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