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मालवाहक ट्रकों की अब जीपीएस से होगी निगरानी, अनदेखी वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी (Haldwani RTO Sandeep Saini) ने बताया कि मालवाहक ट्रक या अन्य मालवाहक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. संदीप सैनी ने बताया कि वाहनों में जीपीएस लग जाने के बाद वाहनों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी. राज्य में चलने वाले हर मालवाहक वाहन में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी.

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Published : Oct 7, 2022, 12:45 PM IST

Updated : Oct 7, 2022, 12:55 PM IST

हल्द्वानी: ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था (Transportation System) में सुधार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने नए के साथ-साथ पुराने मालवाहक वाहनों लिए जीपीएस (GPS system in cargo vehicles) लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब पुराने वाहन स्वामियों को भी अपने वाहनों में जीपीएस लगाना होगा नहीं तो परिवहन विभाग उक्त वाहन के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा. संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद अब नए वाहनों के साथ-साथ पुराने सभी मालवाहक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है, ताकि उन वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से की जा सके.

संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी (Haldwani RTO Sandeep Saini) ने बताया कि मालवाहक ट्रक या अन्य मालवाहक वाहनों में जीपीएस लग जाने के बाद वाहनों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी. राज्य में चलने वाले हर मालवाहक वाहन में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी. इसका सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा. यह पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा.

मालवाहक ट्रकों की अब जीपीएस से होगी निगरानी
पढ़ें-परिवहन निगम की खस्ताहाल 150 बसों की सुधरेगी हालत, मंत्री चंदन ने खराब टायर बदलने के दिए आदेश

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम कार्यालय (Transport Corporation Office) में जो भी पुराने वाहन फिटनेस या अन्य कार्य के लिए आएंगे उनको जीपीएस सिस्टम से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. जीपीएस सिस्टम से जोड़ने के बाद ही उनका आगे का फिटनेस के अलावा अन्य कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जो ही वाहन बिना जीपीएस सिस्टम के अब सड़कों पर दौड़ता पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हल्द्वानी संभाग अंतर्गत 50,000 ऐसे वाहन हैं जिस में जीपीएस सिस्टम लगाए जाने हैं.

हल्द्वानी: ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था (Transportation System) में सुधार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने नए के साथ-साथ पुराने मालवाहक वाहनों लिए जीपीएस (GPS system in cargo vehicles) लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब पुराने वाहन स्वामियों को भी अपने वाहनों में जीपीएस लगाना होगा नहीं तो परिवहन विभाग उक्त वाहन के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा. संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद अब नए वाहनों के साथ-साथ पुराने सभी मालवाहक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य है, ताकि उन वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से की जा सके.

संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी (Haldwani RTO Sandeep Saini) ने बताया कि मालवाहक ट्रक या अन्य मालवाहक वाहनों में जीपीएस लग जाने के बाद वाहनों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी. राज्य में चलने वाले हर मालवाहक वाहन में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी. इसका सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा. यह पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा.

मालवाहक ट्रकों की अब जीपीएस से होगी निगरानी
पढ़ें-परिवहन निगम की खस्ताहाल 150 बसों की सुधरेगी हालत, मंत्री चंदन ने खराब टायर बदलने के दिए आदेश

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम कार्यालय (Transport Corporation Office) में जो भी पुराने वाहन फिटनेस या अन्य कार्य के लिए आएंगे उनको जीपीएस सिस्टम से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. जीपीएस सिस्टम से जोड़ने के बाद ही उनका आगे का फिटनेस के अलावा अन्य कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जो ही वाहन बिना जीपीएस सिस्टम के अब सड़कों पर दौड़ता पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हल्द्वानी संभाग अंतर्गत 50,000 ऐसे वाहन हैं जिस में जीपीएस सिस्टम लगाए जाने हैं.

Last Updated : Oct 7, 2022, 12:55 PM IST
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