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हत्या के आरोपी पूर्व सैनिक को आजीवन कारावास, मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुआ था विवाद - Gaurav Kush Bakshi

कालाढूंगी रोड स्थित गौरी कम्युनिकेशन के संचालक गौरव कुश बख्शी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दिनदहाड़े हत्या के आरोप में आरोपी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Aug 10, 2019, 2:22 PM IST

नैनीताल: हल्द्वानी में दिनदहाड़े मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले पर नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

बता दें कि एचएमटी रानी बाग में सुरक्षा गार्ड के रुप में कार्यरत पूर्व फौजी मोहन सिंह रावत और कालाढूंगी रोड स्थित गौरी कम्युनिकेशन के संचालक गौरव कुश बख्शी के बीच बीते साल 5 जुलाई को मोबाइल फोन रिपेयर कराने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पूर्व फौजी मोहन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दिनदहाड़े दुकान के अंदर गौरव को गोली मारी दी थी.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गौरव को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई. गौरव की मौत के बाद उसके भाई गौरव लव बक्शी ने आरोपी मोहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

ये भी पढ़े: CWC मीटिंग: सोनिया बोलीं- मैं और राहुल अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते

शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने आरोपी मोहन को आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मोहन पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

नैनीताल: हल्द्वानी में दिनदहाड़े मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले पर नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

बता दें कि एचएमटी रानी बाग में सुरक्षा गार्ड के रुप में कार्यरत पूर्व फौजी मोहन सिंह रावत और कालाढूंगी रोड स्थित गौरी कम्युनिकेशन के संचालक गौरव कुश बख्शी के बीच बीते साल 5 जुलाई को मोबाइल फोन रिपेयर कराने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पूर्व फौजी मोहन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दिनदहाड़े दुकान के अंदर गौरव को गोली मारी दी थी.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गौरव को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई. गौरव की मौत के बाद उसके भाई गौरव लव बक्शी ने आरोपी मोहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने आरोपी मोहन को आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मोहन पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:Summry नैनीताल जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने पूर्व फौजी को सुनाई आजीवन कारावास समेत 30 हजार की अर्थदंड की सजा। Intro हल्द्वानी में दिनदहाड़े मोबाइल कारोबारी को गोली मारकर हत्या करने के मामले पर नैनीताल जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,,, साथ ही आरोपी पूर्व फौजी को आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनते हुए कोर्ट ने पूर्व फौजी पर 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।


Body:आपको बता दें कि पिछले साल 5 जुलाई को कालाढूंगी रोड स्थित गौरी कम्युनिकेशन के संचालक गौरव कुश बख्शी की पूर्व फौजी मोहन सिंह रावत ने दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी हत्या का आरोपी पूर्व फौजी एचएमटी रानी बाग में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था, मोहन सिंह का दुकान स्वामी गौरव के साथ मोबाइल ठीक कराने को विवाद हुआ था जिसके बाद मोहन दुकान से गया और दिन में अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और मोहन ने गौरव को दिन दहाड़े दुकान के अंदर ही गोली मार दी।


Conclusion:जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गौरव को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां गौरव की मौत हो गई वही गौरव की मौत के बाद उसके भाई गौरव लव बक्शी ने मोहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने मोहन को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था जिसके बाद से मोहन पुलिस हिरासत में ही है,, वहीं हत्या के आरोप में सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायालय की कोर्ट ने मोहन को आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने मोहन पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बाइट सुशील कुमार शर्मा शासकीय अधिवक्ता।
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