नैनीताल: हल्द्वानी में दिनदहाड़े मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले पर नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.
बता दें कि एचएमटी रानी बाग में सुरक्षा गार्ड के रुप में कार्यरत पूर्व फौजी मोहन सिंह रावत और कालाढूंगी रोड स्थित गौरी कम्युनिकेशन के संचालक गौरव कुश बख्शी के बीच बीते साल 5 जुलाई को मोबाइल फोन रिपेयर कराने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पूर्व फौजी मोहन ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दिनदहाड़े दुकान के अंदर गौरव को गोली मारी दी थी.
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गौरव को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई. गौरव की मौत के बाद उसके भाई गौरव लव बक्शी ने आरोपी मोहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मोहन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या के आरोप में सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे ने आरोपी मोहन को आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मोहन पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.