रामनगर: महिला आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी पर 13 हजार रुपये लेकर तलाक कराने का आरोप लगा है. पीड़िता महिला ने इस संदर्भ में डीजीपी उत्तराखंड को एक ज्ञापन भेजा है. वहीं महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए पीड़ित महिला पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने दी जानकारी
कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीड़ित महिला ने कहा कि महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष ने 13 हजार रुपये लेकर दोनों पक्षों में स्टांप के माध्यम से तलाक करवाया है. इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को माननीय न्यायालय से कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ.
महिला ने यह कहा कि स्टांप पर यह लिखवाया गया कि महिला लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि उसने मंदिर में लोगों की मौजूदगी में शादी की थी. महिला का कहना है कि उसकी शादी रामनगर के गुलरसिद्ध मंदिर में हुई थी. वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि तलाक करवाने का अधिकार केवल माननीय न्यायालय को है. स्टांप पर कोई तलाक वैध नहीं है.
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पीड़ित महिला ने रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड, उपाध्यक्ष महिला आयोग, सचिव महिला कल्याण, एसएसपी नैनीताल को उक्त प्रकरण को लेकर ज्ञापन भेजा है. कोतवाल अबुल कलाम ने कहा कि उन्होंने ज्ञापन को आगे भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.