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HC ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के मामले पर फैसला रखा सुरक्षित

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए वसूली मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Jul 6, 2019, 12:03 AM IST

नैनीतालः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का किराया जमा न करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से इस मसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी.

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित.

बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए थे कि 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया सरकार के पास जमा कराएं.

यह भी पढ़ेंः तीन मौतों के बाद टूटी प्रशासन की नींद, आसपास के इलाकों का किया निरीक्षण

साथ ही अन्य सुविधाओं पर हुआ अन्य खर्च भी सरकार के खाते में जमा किया जाए. जबकि, इस मामले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 सप्ताह के भीतर अन्य खर्चों की जांच कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करें.

किस पर कितना है बकाया

  • पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी पर 46 लाख 59 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार
  • दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पर एक करोड़ 13 लाख

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रिंयों को जो सरकारी भवन और अन्य सुविधाएं दी जा रहीं हैं, वो गलत हैं. लिहाजा, उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूल किया जाए. सरकार का इन पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया है.

नैनीतालः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का किराया जमा न करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से इस मसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी.

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित.

बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए थे कि 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया सरकार के पास जमा कराएं.

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साथ ही अन्य सुविधाओं पर हुआ अन्य खर्च भी सरकार के खाते में जमा किया जाए. जबकि, इस मामले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 सप्ताह के भीतर अन्य खर्चों की जांच कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करें.

किस पर कितना है बकाया

  • पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी पर 46 लाख 59 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार
  • पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार
  • दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पर एक करोड़ 13 लाख

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रिंयों को जो सरकारी भवन और अन्य सुविधाएं दी जा रहीं हैं, वो गलत हैं. लिहाजा, उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूल किया जाए. सरकार का इन पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया है.

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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का किराया जमा ना करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

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नैनीताल हाईकोर्ट में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से मामले में दोबारा विचार करने की मांग की थी।


आपको बताते चलें कि पूर्व में हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री को आदेश दिए थे कि सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया सरकार के पास जमा करें,,, साथ ही सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी कई अन्य सुविधाओं के खर्च भी जमा करें,, वही सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 सप्ताह के भीतर अन्य खर्चे की जांच के पूर्व मुख्यमंत्री से वसूल करें।


Body:वही पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रीयो पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश करी,,, जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, 

बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, 

विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, 

भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं,,, जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है,,,




Conclusion:अपाको बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पुर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकार द्धारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही है वो गलत है साथ ही जब से पुर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे है उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई है.

बाईट- कार्तिके हरी गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।


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