नैनीताल: आज बदरी-केदार मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के तहत शामिल करने के मामले पर सुनवाई टल गई. अब 29 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड के मामले में अंतिम सुनवाई होगी.
बता दें आज देवस्थानम बोर्ड मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर अपनी आपत्ति के लिए प्रति शपथ पत्र पेश कर जवाब देने के आदेश दिए.
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बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने बदरी-केदार मंदिर समिति सहित अन्य मंदिरों के संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया है, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है. याचिका में कहा गया कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार चारधाम समेत करीब 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है.
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वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के खिलाफ देहरादून की रूलर लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की. जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देवस्थानम बोर्ड के तहत लाना बिल्कुल सही है. सरकार के फैसले से किसी भी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचता. लिहाजा सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को खारिज किया जाए.
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इस पूरे मामले में आज सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने कोर्ट से समय मांगा. जिस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई के लिए 29 जून का समय दिया है.