नैनीताल: हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी के खिलाफ विभागीय अनियमितता का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही 25 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
आपको बता कि हरिद्वार निवासी पदम कुमार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी 2017 से अपने गृह जनपद में नियुक्त हैं. उनके द्वारा विभाग में कई अनियमितताएं की गई हैं. याचिका में कहा गया है कि ब्रह्मपाल सैनी जिला शिक्षा अधिकारी के पद के योग्य भी नहीं हैं, क्योंकि वे B श्रेणी के अधिकारी हैं, जो ए श्रेणी के पद पर काबिज हैं. शासनादेश के आधार पर ग्रुप A के अधिकारी को गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.
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याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि पूर्व में उक्त शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण बागेश्वर किया गया था, परंतु उन्हें उनके रसूख के चलते दोबारा हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा मुख्य सचिव, लोकायुक्त, महानिदेशक शिक्षा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यावेदन भेजे गए, जिसमें शासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.