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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना - छात्रा से दुष्कर्म करने पर 20 साल कैद की सजा

Punishment for rape accused सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और 60 हजार का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक न्यायालय को पीड़ित छात्रा को चार लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दिया है.

Punishment for the accused of raping a minor student
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 13, 2023, 10:59 PM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश सत्र/ पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी का है. वर्ष 2020 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ सुशांत सक्सेना नाम के युवक ने दोस्ती कर छात्रा को अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने शहर के नैनीताल रोड स्थित एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी युवक द्वारा नाबालिग की उसकी अश्लील वीडियो और फोटो भी ली. युवक द्वारा डरा धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा. युवक से परेशान होकर छात्रा ने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो उसके परिजनों को भेजने की धमकी दी. छात्रा ने जब आरोपी युवक की बात नहीं मानी तो आरोपी ने छात्रा के चचेरे भाई को वीडियो भेज दी. इसके बाद भाई ने मामले की पूरी जानकारी छात्रा के परिजनों को दी.
ये भी पढ़ेंः देहरादून में डॉक्टर पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पूरे मामले में छात्रा के पिता ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा. पूरे मामले में कोर्ट ने 8 गवाहों का परीक्षण किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक न्यायालय को निर्देशित किया है कि पीड़ित छात्रा को चार लाख रुपए सहायता राशि दी जाए.

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश सत्र/ पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी का है. वर्ष 2020 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ सुशांत सक्सेना नाम के युवक ने दोस्ती कर छात्रा को अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने शहर के नैनीताल रोड स्थित एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी युवक द्वारा नाबालिग की उसकी अश्लील वीडियो और फोटो भी ली. युवक द्वारा डरा धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा. युवक से परेशान होकर छात्रा ने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो उसके परिजनों को भेजने की धमकी दी. छात्रा ने जब आरोपी युवक की बात नहीं मानी तो आरोपी ने छात्रा के चचेरे भाई को वीडियो भेज दी. इसके बाद भाई ने मामले की पूरी जानकारी छात्रा के परिजनों को दी.
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पूरे मामले में छात्रा के पिता ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा. पूरे मामले में कोर्ट ने 8 गवाहों का परीक्षण किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक न्यायालय को निर्देशित किया है कि पीड़ित छात्रा को चार लाख रुपए सहायता राशि दी जाए.

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