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हल्द्वानी: दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपी को 10 साल सश्रम कैद

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Published : Oct 15, 2019, 5:48 PM IST

कैदी दोस्त की जमानत करवाने की बात कहकर पत्नी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कैद के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

कैदी दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई सजा.

हल्द्वानी: जेल में बंद दोस्त की जमानत करवाने को लेकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 16 अगस्त 2018 का है. अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट ने पूरे मामले की सोमवार को सुनवाई कर फैसला सुनाया है.

कैदी दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई सजा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपी हरि कृष्ण शर्मा उर्फ टीटू निवासी थाना गड्डी तला उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. साल 2018 में हल्द्वानी जेल में बंद रहने के दौरान उसकी दोस्ती दिल्ली निवासी एक कैदी से हो गई. इस बीच आरोपी हरि कृष्ण शर्मा की जमानत हो गई. आरोपी हरि कृष्ण के जेल से निकलने के बाद दोस्त कैदी ने उसकी जमानत कराने में उसकी पत्नी का सहयोग करने को कहा. साथ ही अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर भी दे दिया. इसके बाद हरीकृष्ण ने 16 अगस्त 2018 को दोस्त की पत्नी को दिल्ली से लालकुआं बुलाया और एक होटल के कमरे में ठहराया. रात में हरि कृष्ण ने दोस्त की पत्नी के पास जमानत के लिए आईडी लेने के लिए पहुंचा और कुंडी लगाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित महिला के साथ उसका 2 वर्षीय बच्चा भी साथ था.

ये भी पढ़ें: कॉर्बेट का नैसर्गिक सौन्दर्य खींच लाया था PM और बेयर ग्रिल्स को यहां, इस बार ये होगा खास

आरोपी हरि कृष्ण ने पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गया. इस बीच पीड़िता के पति की जमानत पर रिहाई होने पर महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी. पीड़िता ने 24 दिसंबर 2018 को लालकुआं कोतवाली थाने में हरीकृष्ण उर्फ टीटू के खिलाफ 376, 323 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि पुलिस की विवेचना और चार्जशीट और 6 गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. मामले की सोमवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है.

हल्द्वानी: जेल में बंद दोस्त की जमानत करवाने को लेकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 16 अगस्त 2018 का है. अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए थे. कोर्ट ने पूरे मामले की सोमवार को सुनवाई कर फैसला सुनाया है.

कैदी दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई सजा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपी हरि कृष्ण शर्मा उर्फ टीटू निवासी थाना गड्डी तला उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. साल 2018 में हल्द्वानी जेल में बंद रहने के दौरान उसकी दोस्ती दिल्ली निवासी एक कैदी से हो गई. इस बीच आरोपी हरि कृष्ण शर्मा की जमानत हो गई. आरोपी हरि कृष्ण के जेल से निकलने के बाद दोस्त कैदी ने उसकी जमानत कराने में उसकी पत्नी का सहयोग करने को कहा. साथ ही अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर भी दे दिया. इसके बाद हरीकृष्ण ने 16 अगस्त 2018 को दोस्त की पत्नी को दिल्ली से लालकुआं बुलाया और एक होटल के कमरे में ठहराया. रात में हरि कृष्ण ने दोस्त की पत्नी के पास जमानत के लिए आईडी लेने के लिए पहुंचा और कुंडी लगाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित महिला के साथ उसका 2 वर्षीय बच्चा भी साथ था.

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आरोपी हरि कृष्ण ने पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गया. इस बीच पीड़िता के पति की जमानत पर रिहाई होने पर महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी. पीड़िता ने 24 दिसंबर 2018 को लालकुआं कोतवाली थाने में हरीकृष्ण उर्फ टीटू के खिलाफ 376, 323 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि पुलिस की विवेचना और चार्जशीट और 6 गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. मामले की सोमवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है.

Intro:sammry- जेल में बंद दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई लगाया 50 हजार का लगाया जुर्माना।

एंकर- हल्द्वानी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 10 साल की सश्रम सजा और 50 का जुर्माना लगाया है। मामला 16 अगस्त 2018 का है। अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने पूरे मामले की सोमवार को सुनवाई की थी और मामले को सुरक्षित रखा था जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।


Body:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपी हरि कृष्ण शर्मा उर्फ टीटू मूलनिवासी थाना गड्डी तला उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला वर्ष 2018 में हल्द्वानी जेल में बंद था इस दौरान जेल में उसकी दोस्ती जेल में बंद दिल्ली निवासी एक कैदी से हो गई। इस बीच हरि कृष्ण शर्मा की जमानत हो गई। हरि कृष्ण के जेल से निकलने के दौरान दोस्त कैदी ने उसकी जमानत कराने में उसकी पत्नी का सहयोग करने को कहा और अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर भी दे दिया। जिसके बाद हरीकृष्ण ने 16 अगस्त 2018 को दोस्त की पत्नी को दिल्ली से लालकुआं बुलाया और एक होटल के कमरे में ठहराया और रात में हरि कृष्ण ने दोस्त की पत्नी के पास जमानत के लिए आईडी लेने के लिए पहुंचा और कुंडी लगाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान पीड़ित महिला के साथ उसका 2 वर्षीय बच्चा भी साथ था। हरि कृष्ण ने पीड़िता को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गया। इस बीच पीड़िता के पति की जमानत पर रिहाई होने पर महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी जिसके बाद पीड़िता ने 24 दिसंबर 2018 को लालकुआं कोतवाली थाने में हरीकृष्ण उर्फ टीटू के खिलाफ 376, 323 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।




Conclusion:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि पुलिस की विवेचना और चार्जशीट और 6 गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। मामले की सोमवार को सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था जिसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाया है।

बाइट- घनश्याम पंत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
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