नैनीताल: हाईकोर्ट ने कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी के दायरे में लाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने आईसीएमआर को निर्देश दिए हैं कि बार कोड को आवश्यक रूप से लागू करने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश किया जाए. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.
आज राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिये बार कोड को आवश्यक रूप से लागू करने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की ओर से आईसीएमआर को पत्र लिखा गया है. मगर आईसीएमआर की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है. जिस पर कोर्ट ने आईसीएमआर से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
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कोर्ट ने अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से इस सम्बंध में लिखे पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है. पत्र में कहा गया कि आनलाइन फर्जीवाड़े को रोकने के लिये कोरोना जांच रिपोर्ट में बार कोड आवश्यक रूप से लागू किया जाये. प्रदेश की सीमाओं पर बार कोड स्कैन मशीन लगाई जाए, जिसमें रिपोर्ट को स्कैन कर फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके.