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हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करना रुद्रप्रयाग सीजेएम को पड़ा महंगा, किए गए निलंबित

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Published : Aug 25, 2019, 9:44 PM IST

नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने रुद्रप्रयाग के सीजेएम सचिन कुमार पाठक को एक मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के निर्देश को सचिन कुमार ने कोई पालन नहीं किया. जिस पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सीजेएम सचिन कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

nainital high court

नैनीतालः हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन ना करना रुद्रप्रयाग के सीजेएम सचिन कुमार पाठक को महंगा पड़ गया. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उत्तराखंड गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स 2002 के सेक्शन 3 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

बता दें कि, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीते 25 और 26 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों के जजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी. जिसमें उन्होंने जिला जजों के कामकाज को लेकर समीक्षा भी की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन कुमार पाठक से एक मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के निर्देश को सचिन कुमार ने कोई पालन नहीं किया था.

ये भी पढ़ेंः उत्तरकाशी आपदाः प्रशासन का ये सच आया सामने, ग्रामीण बोले- सुन ली होती गुहार तो बच जाती जिंदगियां

मुख्य न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने को लेकर जांच के आदेश दिए थे. मामले की प्रारंभिक जांच एडीजे नंदन सिंह को दी गई. नंदन सिंह की रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम पर सेवा नियमावली तोड़ने के आरोप की पुष्टि हुई. जिसके बाद बीते तीन अगस्त को रुद्रप्रयाग के जिला जज ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजी. जिसके आधार पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सीजेएम सचिन कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए.

नैनीतालः हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन ना करना रुद्रप्रयाग के सीजेएम सचिन कुमार पाठक को महंगा पड़ गया. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उत्तराखंड गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स 2002 के सेक्शन 3 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

बता दें कि, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीते 25 और 26 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों के जजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी. जिसमें उन्होंने जिला जजों के कामकाज को लेकर समीक्षा भी की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन कुमार पाठक से एक मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के निर्देश को सचिन कुमार ने कोई पालन नहीं किया था.

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मुख्य न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने को लेकर जांच के आदेश दिए थे. मामले की प्रारंभिक जांच एडीजे नंदन सिंह को दी गई. नंदन सिंह की रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम पर सेवा नियमावली तोड़ने के आरोप की पुष्टि हुई. जिसके बाद बीते तीन अगस्त को रुद्रप्रयाग के जिला जज ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजी. जिसके आधार पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सीजेएम सचिन कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए.

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नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी जे एम )सचिन कुमार को कराने निलंबित।

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नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन न करना रुद्रप्रयाग के सीजेएम सचिन कुमार पाठक को महंगा पड़ गया क्योंकि आदेश का पालन ना करने के मामले पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा उत्तराखंड गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स 2002 के सेक्शन 3 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए रुद्रप्रयाग सीजेएम को निलंबित कर दिया है।


Body: आपको बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 25 और 26 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों के जजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और जिला जजों की कामकाज को लेकर समीक्षा की थी, इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा रुद्रप्रयाग के सीजीएम से एक मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा था लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश सीजीएम द्वारा कोई पालन नहीं किया गया,
जिस को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सीजीएम द्वारा लापरवाही बरतने के मामले की जांच के आदेश दिए थे।


Conclusion:मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन न करने के मामले की प्रारंभिक जांच एडीजे नंदन सिंह को दी गई और नंदन सिंह की रिपोर्ट के आधार पर सीजेएम पर सेवा नियमावली तोड़ने के आरोप की पुष्टि हुई, जिसके बाद 3 अगस्त को रुद्रप्रयाग के जिला जज ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेज दीजिए जिसके आधार पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सीजेएम रुद्रप्रयाग को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।
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