हल्द्वानी: प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों चालकों की अब खैर नहीं है. परिवहन विभाग प्रेशर हार्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है. जिसका नतीजा है कि हल्द्वानी परिवहन विभाग ने तीन महीने के भीतर प्रेशर हार्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ तेज आवाज निकालने वाले 827 वाहनों का चालान किया है.
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत संभाग के सभी संभागीय एआरटीओ को निर्देशित किया है कि प्रेशर हार्न लगे वाहनों को सीज और चालान करने की कार्रवाई की जाए. जिसके तहत प्रवर्तन दल द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह से जून माह तक 827 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
उन्होंने सभी संभाग के परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ करवाई की जाए. वाहनों को जुर्माने के साथ साथ सीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है. यहां तक कि परिवहन विभाग द्वारा अब प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने बनाने वाली कंपनियों और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. नियम के तहत अगर कोई प्रेशर हॉर्न बनाता है या बेचता है तो जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है.
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गौरतलब है कि छोटे-बड़े वाहनों में लग रहे प्रेशर हार्न से लोगों को परेशानी हो रही है. इतना ही नहीं तेज ध्वनि के हॉर्न से जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं लोग सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो जा रहे हैं. हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए तेज आवाज वाले हॉर्न मुसीबत बनते जा रहे हैं. वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न लगाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. ऐसे में अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है.