नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की हुई शाही शादी के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुप्ता बंधुओं समेत शादी का कार्यक्रम देख रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी के दौरान औली में हुई गंदगी पर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को अबतक जवाब न पेश करने पर फटकार लगाते हुए नाराजगी भी व्यक्त की.
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वहीं, कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि औली में शादी के दौरान हुए कूड़े को उनके द्वारा कहां निस्तारित किया गया है. साथ ही कोर्ट ने औली में शादी के दौरान हुए प्लास्टिक के प्रयोग पर नाराजगी व्यक्त की है. क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शादी में प्लास्टिक के प्रयोग पर भी रोक लगाई थी. जिस पर बोर्ड को कोर्ट में जवाब पेश करना होगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
बता दें कि चमोली निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली (बुग्याल) में उद्योगपतियों की बेटों की शादी 18 से 22 जून को होने जा रही है. जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है. हेलीकॉप्टर से न सिर्फ पर्यावरण को खतरा होगा, बल्कि बुग्याल और इन क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को भी खतरा है.
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साथ ही याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है. जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था. लिहाज शादी पर रोक लगाई जाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके.