ETV Bharat / state

HC के निर्देश पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, राजाजी नेशनल पार्क में सिद्धबली स्टोन क्रशर सील

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राजाजी नेशनल पार्क में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्टोन क्रशर पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशर को सील कर दिया है.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट
author img

By

Published : Oct 9, 2020, 10:17 PM IST

नैनीतालः राजाजी नेशनल पार्क में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. जिस पर राज्य सरकार ने स्टोन क्रशन को सील कर दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ कहा है कि जनहित याचिका के निस्तारित होने एवं कोर्ट के आदेश के बिना स्टोन क्रशर को नहीं खोला जा सकता. वहीं, स्टोन क्रशर मालिक की ओर से आज क्रशर खोलने की अनुमति मांगी गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

बता दें कि कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के मानकों के विपरीत है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं. जबकि स्टोन क्रशर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. लिहाजा स्टोन क्रशर को बंद करवाया जाए.

पढ़ेंः शनिवार को शीतकाल के लिए बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तैयारियां पूरी

पिछली सुनवाई के दौरान उच्च अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि स्टोन क्रशर पार्क से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है. जिसका याचिकाकर्ता द्वारा विरोध किया गया और बताया गया कि सरकार द्वारा पेश किया गया जवाब गलत है, क्योंकि राज्य सरकार क्रशर की दूरी सड़क मार्ग से नाप रही है. जबकि किसी भी स्थान को नापने के लिए एरियल डिस्टेंस के मानक तय किए जाते हैं.

नैनीतालः राजाजी नेशनल पार्क में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. जिस पर राज्य सरकार ने स्टोन क्रशन को सील कर दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ कहा है कि जनहित याचिका के निस्तारित होने एवं कोर्ट के आदेश के बिना स्टोन क्रशर को नहीं खोला जा सकता. वहीं, स्टोन क्रशर मालिक की ओर से आज क्रशर खोलने की अनुमति मांगी गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

बता दें कि कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के मानकों के विपरीत है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं. जबकि स्टोन क्रशर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. लिहाजा स्टोन क्रशर को बंद करवाया जाए.

पढ़ेंः शनिवार को शीतकाल के लिए बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तैयारियां पूरी

पिछली सुनवाई के दौरान उच्च अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि स्टोन क्रशर पार्क से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है. जिसका याचिकाकर्ता द्वारा विरोध किया गया और बताया गया कि सरकार द्वारा पेश किया गया जवाब गलत है, क्योंकि राज्य सरकार क्रशर की दूरी सड़क मार्ग से नाप रही है. जबकि किसी भी स्थान को नापने के लिए एरियल डिस्टेंस के मानक तय किए जाते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.