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रामनगर: एआरटीओ की चेतावनी, ट्रैफिक रूल तोड़ने पर होगा जुर्माना - ट्रैफिक रूल तोड़ने पर होगा जुर्माना

रामनगर में बिना हेलमेट, शराब पीकर और ओवरलोड वाहन चलाने वालों को एआरटीओ ने चेतावनी दी है. ट्रैफिक रूल नहीं मानने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.

ARTO
ट्रैफिक रूल
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Published : Jul 7, 2021, 11:45 AM IST

रामनगर: शहर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है. अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे को चालान भरने के लिए जेब तैयार रखिए. ये हम नहीं रामनगर एआरटीओ विमल पांड कर रहे हैं. दरअसल, रामनगर क्षेत्र में लगातार ओवरलोड वाहनों, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले और ट्रिपल राइडिंग करने वाले लगातार देखे जा रहे हैं. हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है लेकिन जनता मामने को तैयार नहीं है.

बता दें कि, रामनगर एआरटीओ विमल पांड ने ऐसे वाहनों को चेतावनी दी है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. विमल पांड ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि अगर अब रामनगर में बिना हेलमेट के दिखाई देता है तो उसका 1 हजार का चालान कटने के साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा.

ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने की चेतावनी.

ये भी पढ़ें: पर्वतीय अंचलों में कभी घराट थे शान, अब 'विरासत' पर मंडरा रहा खतरा

वहीं, एआरटीओ विमल पांडे का कहना है कि बाइक चलाने वाले के पीछे बैठे व्यक्ति ने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो उस कंडीशन में भी चालक का ही 1 हजार का चालान के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए पाए जाने पर भी चालक पर 1 हजार का चालान और 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा. वहीं, ओवर स्पीड के भी लगातार चालान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ओवर स्पीड में वाहन पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कैमरा के माध्यम से उसका चालान उसके घर में प्रेषित किया जाता है. ओवर स्पीड के मामले में भी उनका चालान करने के साथ ही 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. उनका कहना है कि एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा मामले ऐसे देखे गए हैं जिसका मुख्य कारण ओवर स्पीड रही है.

ये भी पढ़ें: पुश्तैनी ऊन उद्योग का संरक्षण कर रहे वीरपुर के दो भाई, जापान भेज रहे कपड़ा

एआरटीओ विमल पांड का कहना है कि अब रामनगर में माल वाहन में यात्री ढोते हुए पाए गए तो उनका चालान सहित 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होंगे. उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा और जेल भी होगी. उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन पाए जाने पर उसका भी लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. साथ ही ये भी बताया कि अगर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया और ऐसी दशा में पकड़े गए तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड के साथ ₹1000 का जुर्माना किया जाएगा.

रामनगर: शहर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं है. अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे को चालान भरने के लिए जेब तैयार रखिए. ये हम नहीं रामनगर एआरटीओ विमल पांड कर रहे हैं. दरअसल, रामनगर क्षेत्र में लगातार ओवरलोड वाहनों, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले और ट्रिपल राइडिंग करने वाले लगातार देखे जा रहे हैं. हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है लेकिन जनता मामने को तैयार नहीं है.

बता दें कि, रामनगर एआरटीओ विमल पांड ने ऐसे वाहनों को चेतावनी दी है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. विमल पांड ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि अगर अब रामनगर में बिना हेलमेट के दिखाई देता है तो उसका 1 हजार का चालान कटने के साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा.

ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने की चेतावनी.

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वहीं, एआरटीओ विमल पांडे का कहना है कि बाइक चलाने वाले के पीछे बैठे व्यक्ति ने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो उस कंडीशन में भी चालक का ही 1 हजार का चालान के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए पाए जाने पर भी चालक पर 1 हजार का चालान और 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा. वहीं, ओवर स्पीड के भी लगातार चालान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ओवर स्पीड में वाहन पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कैमरा के माध्यम से उसका चालान उसके घर में प्रेषित किया जाता है. ओवर स्पीड के मामले में भी उनका चालान करने के साथ ही 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. उनका कहना है कि एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा मामले ऐसे देखे गए हैं जिसका मुख्य कारण ओवर स्पीड रही है.

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एआरटीओ विमल पांड का कहना है कि अब रामनगर में माल वाहन में यात्री ढोते हुए पाए गए तो उनका चालान सहित 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होंगे. उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा और जेल भी होगी. उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन पाए जाने पर उसका भी लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. साथ ही ये भी बताया कि अगर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया और ऐसी दशा में पकड़े गए तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड के साथ ₹1000 का जुर्माना किया जाएगा.

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