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फल व्यवसाई ने नाबालिग छात्र के साथ किया कुकर्म, पांच साल किया ब्लैकमेल, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - Rape with a minor in Haldwani

नाबालिग छात्र से पांच साल तक कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. आरोपी नाबालिग को ब्लैकमेल कर लगातार उसका शोषण करता रहा. अब इस मामले में सजा सुनाई गई है.

Haldwani
फल व्यवसाई ने नाबालिग छात्र के साथ किया कुकर्म
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Published : Jul 21, 2023, 9:26 PM IST

हल्द्वानी: छात्र से घिनौनी हरकत के मामले में कोर्ट ने ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने छात्र से 5 सालों तक कुकर्म के मामले में फल कारोबारी को ये कठोर सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला 18 अगस्त 2016 का है. मंगल पड़ाव स्थित फल कारोबारी 38 वर्षीय अकील अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी चिराग अली शाह बाबा मजार वार्ड नंबर 14 बनफूलपुरा व्यक्ति ने पास के ही फल कारोबारी के 13 वर्षीय छात्र को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से जंगल ले गया. जहां उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही घटना का वीडियो भी बनाया. जिसके बाद आरोपी ब्लैकमेल कर 5 सालों तक उसके साथ कुकर्म करता रहा. इस दौरान युवक गुमसुम रहता था. छात्र कक्षा 10 में फेल हो गया. परिजनों ने जब पूछताछ की तो उसने अपने साथ हो रही घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बनभूलपुरा थाना में मामला दर्ज करवाया.

पढ़ें- चमोली करंट हादसा: जाते-जाते 'कुलदीप' को जीवनदान दे गये प्रदीप, एक दिन पहले हुई थी चमोली थाने में तैनाती

पूरे मामले में पुलिस 8 मार्च 2021 को आरोपी अकील अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला किया. जांच पड़ताल और मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया. पूरे मामले में 9 गवाहों के साथ-साथ मेडिकल सबूत और दो डॉक्टरों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट ने कहा अर्थदंड जमा नहीं होने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

हल्द्वानी: छात्र से घिनौनी हरकत के मामले में कोर्ट ने ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने छात्र से 5 सालों तक कुकर्म के मामले में फल कारोबारी को ये कठोर सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया मामला 18 अगस्त 2016 का है. मंगल पड़ाव स्थित फल कारोबारी 38 वर्षीय अकील अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी चिराग अली शाह बाबा मजार वार्ड नंबर 14 बनफूलपुरा व्यक्ति ने पास के ही फल कारोबारी के 13 वर्षीय छात्र को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से जंगल ले गया. जहां उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही घटना का वीडियो भी बनाया. जिसके बाद आरोपी ब्लैकमेल कर 5 सालों तक उसके साथ कुकर्म करता रहा. इस दौरान युवक गुमसुम रहता था. छात्र कक्षा 10 में फेल हो गया. परिजनों ने जब पूछताछ की तो उसने अपने साथ हो रही घटना की जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बनभूलपुरा थाना में मामला दर्ज करवाया.

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पूरे मामले में पुलिस 8 मार्च 2021 को आरोपी अकील अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला किया. जांच पड़ताल और मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया. पूरे मामले में 9 गवाहों के साथ-साथ मेडिकल सबूत और दो डॉक्टरों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड लगाया है. पूरे मामले में कोर्ट ने कहा अर्थदंड जमा नहीं होने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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