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राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास, आतिया साबरी ने मोदी सरकार को दिया श्रेय

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला आतिया साबरी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया.

तीन तलाक पीड़िता ने मोदी सरकार का किया धन्यावाद.
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Published : Jul 31, 2019, 8:26 AM IST

Updated : Jul 31, 2019, 8:54 AM IST

लक्सर: लोकसभा के बाद तीन तलाक बिल अब राज्यसभा में भी पास हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला आतिया साबरी ने केंद्र सरकार का धन्यावाद किया है. आतिया ने कहा कि तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास होने पर वे बहुत खुश हैं और इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है.

तीन तलाक पीड़िता ने मोदी सरकार का किया धन्यावाद.

बता दें कि आतिया साबरी की शादी लक्सर के जस्सोदरपुर गांव निवासी वाजिद से हुई थी. बेटियां होने पर उसके पति ने पौने दो साल बाद ही उसे तीन तलाक दे दिया था. आतियां साबरी ने तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. महिला ने तीन तलाक प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा था कि उससे सहमति नहीं ली गई है.

पढ़ें: लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, पहाड़ों से गिर रहा मलबा और पत्थर बना खतरनाक

आतिया साबरी ने अपने पति और ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उसकी दूसरी बेटी सना को गर्भ में ही मारना चाहते थे. आतिया ने कहा कि ससुर शाहिद अहमद समाजवादी पार्टी हरिद्वार के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है.

आतिया की कहानी
आतिया की शादी 25 मार्च 2012 को जस्सोदरपुर निवासी वाजिद पुत्र सईद हसन से हुई थी. शादी के ढाई साल के अंदर आतिया ने दो बेटियों को जन्म दिया. आतिया का आरोप था कि दो बेटियों को जन्म देने के बाद उसके पति ने तीन तलाक का एक नोटिस भेजाकर तलाक दे दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आतिया का कहना था कि उनके पति ने देवबंद दारुल उलूम की फतवा कमेटी को आधी अधूरी जानकारी देकर फतवा जारी करा लिया.

उधर, देवबंद दारुल उलूम ने भी आतिया से बिना पूछे और मामले की पूरी तहकीकात किए बगैर तलाक दिए जाने का फतवा जारी कर दिया. आतिया ने फतवा को लेकर देवबंद की कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी बनाया था. इसके अलावा आतिया ने अपने ससुराल वालों, कानून एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण एवं महिला विकास मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया था. आतिया और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार समेत अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया था.

लक्सर: लोकसभा के बाद तीन तलाक बिल अब राज्यसभा में भी पास हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला आतिया साबरी ने केंद्र सरकार का धन्यावाद किया है. आतिया ने कहा कि तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास होने पर वे बहुत खुश हैं और इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है.

तीन तलाक पीड़िता ने मोदी सरकार का किया धन्यावाद.

बता दें कि आतिया साबरी की शादी लक्सर के जस्सोदरपुर गांव निवासी वाजिद से हुई थी. बेटियां होने पर उसके पति ने पौने दो साल बाद ही उसे तीन तलाक दे दिया था. आतियां साबरी ने तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. महिला ने तीन तलाक प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा था कि उससे सहमति नहीं ली गई है.

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आतिया साबरी ने अपने पति और ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उसकी दूसरी बेटी सना को गर्भ में ही मारना चाहते थे. आतिया ने कहा कि ससुर शाहिद अहमद समाजवादी पार्टी हरिद्वार के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है.

आतिया की कहानी
आतिया की शादी 25 मार्च 2012 को जस्सोदरपुर निवासी वाजिद पुत्र सईद हसन से हुई थी. शादी के ढाई साल के अंदर आतिया ने दो बेटियों को जन्म दिया. आतिया का आरोप था कि दो बेटियों को जन्म देने के बाद उसके पति ने तीन तलाक का एक नोटिस भेजाकर तलाक दे दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आतिया का कहना था कि उनके पति ने देवबंद दारुल उलूम की फतवा कमेटी को आधी अधूरी जानकारी देकर फतवा जारी करा लिया.

उधर, देवबंद दारुल उलूम ने भी आतिया से बिना पूछे और मामले की पूरी तहकीकात किए बगैर तलाक दिए जाने का फतवा जारी कर दिया. आतिया ने फतवा को लेकर देवबंद की कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी बनाया था. इसके अलावा आतिया ने अपने ससुराल वालों, कानून एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण एवं महिला विकास मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया था. आतिया और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार समेत अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया था.

Intro:लक्सर तीन तलाक बिल पास होने पर दिया धन्यवाद
ANCHOR-- लक्सर तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने पर उत्तराखंड की पहली मुस्लिम महिला आतिया साबरी जिसने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी आतिया साबरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार को श्रेय देते हुए उनका धन्यवाद किया है और खुशी जाहिर की है
Body:
आपको बता दें तीन तलाक को लेकर देशभर में मचे हंगामे के बीच सहारनपुर की एक महिला आतिया साबरी जिसका निकाह लक्सर के जसदरपुर गांव निवासी वाजिद अली पुत्र शहीद अहमद के साथ हुई थी बेटियां होने पर उसके पति ने पौने दो साल बाद ही आतियां सावरी को तीन तलाक दे दिया था आतियां साबरी ने तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी महिला ने तीन तलाक प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहां था कि उसेसे सहमति नहीं ली गई है इसमें केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों और विश्वविख्यात दारुल ऊलम देवबन को पार्टी बनाया था चीफ जस्टिस ने याचिका स्वीकार करते हुए 15 फरवरी को सुनवाई की थी सुनवाई में याचिकाकर्ता आतिया साबरी के मुताबिक निकाह और तलाक के वक्त पति पत्नी की सहमति जरूरी है मगर पति ने उसकी सहमति नहीं ली थी दारुल ऊलम देवबन के तीन उलेमा ने भी तीन तलाक को वैद बताने से पहले उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की थी ऐसे में पूरी तलाक पर क्रिया को गलत बताते हुए 8 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में याचिका दायर की गई थी 23 जनवरी को चीफ जस्टिस ने याचिका संख्या43/2017 स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 15 फरवरी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण एवं विकास मंत्रालय न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिवों दारुल ऊलम देवबन व पीड़िता के पति साजिद अली को नोटिस जारी करते हुए अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश पाठक अभिषेक चक्रवर्ती और मुकेश जैन इसी के चलते उलूम के एक अधिकारी ने बताया था कि उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई नोटिस दारुल ऊलम को नही मिला है आतिया साबरी मोहल्ला अली तेलीवाला चौक सहारनपुर की रहने वाली जिसका निकाह 25 मार्च 2012 को लक्सर के जसोदारपुर गांव निवासी साजिद अली पुत्र शाहिद अहमद से हुआ था बेटियां होने पर पति ने शादी के होने दो साल बाद ही उसे तलाक दे दिया था Conclusion: आतिया साबरी के मुताबिक पति और ससुर उसकी दूसरी बेटी सना को उसके गर्भ में ही मारना चाहते थे साथिया के ससुर शाहिद अहमद समाजवादी पार्टी हरिद्वार के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है

Byet-- आतिया साबरी तीन तलाक पीड़िता
रिपोर्ट---कृष्ण कान्त शर्मा लक्सर
Last Updated : Jul 31, 2019, 8:54 AM IST
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