नैनीताल: हरिद्वार में हरकी पैड़ी क्षेत्र में पंतदीप पार्किंग के ठेके की समय सीमा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर खंडपीठ ने बड़ा फैसला दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्याहमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई थी.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए राज्य सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट को रद्द कर का फैसला लिया. साथ ही सीबीआई जांच कराने के आदेश भी जारी किए.
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अशोक कुमार ने दायर की थी याचिका: जानकारी के मुताबिक हरिद्वार हरकी पैड़ी पंतदीप पार्किंग को लेकर हरिद्वार के रहने वाले अशोक कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पंतदीप पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता का तर्क: याचिकाकर्ता का कहना था कि हरिद्वार हरकी पैड़ी पंतदीप पार्किंग के ठेके की समयावधि पूरी होने के बाद भी अधिकारियों ने नया टेंडर नहीं निकलवाया, जबकि पूर्व के ठेकेदार को ही ठेका दे दिया. याचिकाकर्ता का तर्क था कि नियमनुसार ठेका समाप्त होने के बाद नया टेंडर निकाला जाना चाहिए था, जो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया.
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कई अधिकारियों की बढ़ सकती है मुश्किल: याचिकाकर्ता का याचिका में कहना था कि यह ठेका नियमावली विरुद्ध दिया गया है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए. साथ ही जिन अधिकारियों ने यह ठेका दिया गया है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए.