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हरिद्वार: शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज

हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. जिसका हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए हर्ष फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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हर्ष फायरिंग
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Published : Jan 22, 2020, 8:11 PM IST

हरिद्वार: कनखल पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार को शादी-समारोह में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज.

दरअसल, मंगलवार शाम को कनखल थाना क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास शादी में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की थी. युवक के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो को लेकर ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित की थी. हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो का हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पढ़ें- VIDEO: बारात में युवक ने की हर्ष फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने कहा कि फायरिंग करना कानूनी अपराध है. हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की भी पुलिस ने पहचान कर ली है. युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बता दें कि आर्म्स एक्ट 1959 के तहत हथियार किसी की जान लेने के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए नहीं है. बल्कि आत्मरक्षा के लिए है. लेकिन आजकल हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियार रखते हैं और शादी समारोह में हर्ष फायरिंग भी करते है, जो कानूनी अपराध है.

हरिद्वार: कनखल पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार को शादी-समारोह में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज.

दरअसल, मंगलवार शाम को कनखल थाना क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास शादी में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की थी. युवक के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो को लेकर ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित की थी. हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो का हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पढ़ें- VIDEO: बारात में युवक ने की हर्ष फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने कहा कि फायरिंग करना कानूनी अपराध है. हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की भी पुलिस ने पहचान कर ली है. युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बता दें कि आर्म्स एक्ट 1959 के तहत हथियार किसी की जान लेने के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए नहीं है. बल्कि आत्मरक्षा के लिए है. लेकिन आजकल हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियार रखते हैं और शादी समारोह में हर्ष फायरिंग भी करते है, जो कानूनी अपराध है.

Intro:हमारी खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है कल देर शाम कनखल थाना क्षेत्र के वन विभाग चौकी बूढ़ी माता मंदिर के पास घुड़चढ़ी के दौरान एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था हमारी खबर दिखाए जाने के बाद हरिद्वार पुलिस भी हरकत में आई है पुलिस ने हर्ष फायरिंग केस मामले में युवक की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है
Body:आर्म्स एक्ट में हर्ष फायरिंग करना है कानून्न अपराध है पूर्व में भी हर्ष फायरिंग की वजह से कई लोगो की जान भी जा चुकी है कल शाम हरिद्वार उपनगरी कनखल में लक्सर रोड से होते हुए बूढ़ी माता मंदिर के निकट चढ़त के दौरान बरात कनखल की तरफ जा रही थी तभी वन विभाग की चौकी के निकट फिल्मी गानों पर लोग थिरक रहे थे उसी समय बरात में नाच रहे एक व्यक्ति ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर लहराते हुए फायरिंग शुरू कर दी यह नज़ारा वहां के स्थानीय लोगों ने देखा और सड़क से गुजर रहे लोगों ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया इस खबर को हम ने प्रमुखता से दिखाया तो हरिद्वार पुलिस ने युवक की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस का कहना है कि इस मामले में हमारे द्वारा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है हर्ष फायरिंग करना कानूनी अपराध है हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की भी पुलिस द्वारा पहचान की जा चुकी है और युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा

बाइट--सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस--एसएसपीConclusion:आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक हथियार किसी की जान लेने के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए नहीं है बल्कि आत्मरक्षा के लिए है मगर आजकल हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियार रखते हैं और ऐसे शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करके अपना रुतबा बढ़ाते हैं अब इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने युवक की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया है मगर देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है क्योंकि इससे पहले भी हरिद्वार में हर्ष फायरिंग की कई घटनाएं हुई है मगर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई
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