हरिद्वार: कनखल पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार को शादी-समारोह में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
दरअसल, मंगलवार शाम को कनखल थाना क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास शादी में एक युवक ने हर्ष फायरिंग की थी. युवक के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.
हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो को लेकर ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित की थी. हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो का हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
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इस मामले में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने कहा कि फायरिंग करना कानूनी अपराध है. हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की भी पुलिस ने पहचान कर ली है. युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
बता दें कि आर्म्स एक्ट 1959 के तहत हथियार किसी की जान लेने के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए नहीं है. बल्कि आत्मरक्षा के लिए है. लेकिन आजकल हथियार रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियार रखते हैं और शादी समारोह में हर्ष फायरिंग भी करते है, जो कानूनी अपराध है.