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तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर HC सख्त, डिस्टलरी पर प्रशासन से मांगा जवाब - nainital highcourt

लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी थी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की. लेकिन इस अवैध कब्जे को लेकर कोई कार्रवाई न होने के चलते 28 जुलाई को नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की थी.

लक्सर शुगर मिल
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Published : Sep 13, 2019, 1:41 PM IST

लक्सर:शुगर मिल तालाब की भूमि पर अवैध कब्जाकर डिस्टलरी लगाए जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है. इस मामले में हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन से तालाब भूमि पर हुए कब्जे को लेकर जवाब मांगा है.
पढ़ें:देहरादूनः नए मोटर व्हीकल एक्ट का लोगों में दिखने लगा खौफ, RTO में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लग रहीं हैं कतारें

नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और सभी संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार कहना है कि केहड़ा गांव के समीप ही भूमि खसरा संख्या 217 जोहड़ तालाब की भूमि है. लेकिन लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने उक्त तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी है.

तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर HC सख्त, डिस्टलरी पर प्रशासन से मांगा जवाब.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध कब्जे को लेकर उसने स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई . जिसके बाद उसने 28 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. वहीं, तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी उक्त भूमि तलाब की बताई गई है.

पढ़ें:कम बारिश और अंधाधुंध निर्माण कार्यों से बढ़ा डेंगू, नई गाइडलाइन जारी

वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन स्तर के मुख्य सचिव और जिला अधिकारी (हरिद्वार), एसडीएम (लक्सर), और तहसीलदार (लक्सर) केहड़ा गांव के ग्राम प्रधान व शुगर मिल के प्रबंधन से जवाब मांगा गया है. जबकि, लक्सर शुगर मिल के प्रबंधक पंकज सक्सेना ने बताया कि तालाब की भूमि पर शुगर मिल का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है. हाईकोर्ट से नोटिस मिलने का मामला संज्ञान में नहीं है.

पढ़ें:निवेशकों को भा रहा है उत्तराखंड, 17 हजार करोड़ के प्रॉजेक्ट्स पर शुरू हो चुका है काम

वहीं इस पूरे मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया. साथ ही अभिलेखों में भी भूमि तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है. हाईकोर्ट के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

लक्सर:शुगर मिल तालाब की भूमि पर अवैध कब्जाकर डिस्टलरी लगाए जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है. इस मामले में हाईकोर्ट में स्थानीय निवासी द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन से तालाब भूमि पर हुए कब्जे को लेकर जवाब मांगा है.
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नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव के अलावा हरिद्वार के जिलाधिकारी और सभी संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार कहना है कि केहड़ा गांव के समीप ही भूमि खसरा संख्या 217 जोहड़ तालाब की भूमि है. लेकिन लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने उक्त तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी है.

तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर HC सख्त, डिस्टलरी पर प्रशासन से मांगा जवाब.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अवैध कब्जे को लेकर उसने स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई . जिसके बाद उसने 28 जुलाई को इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. वहीं, तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी उक्त भूमि तलाब की बताई गई है.

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वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन स्तर के मुख्य सचिव और जिला अधिकारी (हरिद्वार), एसडीएम (लक्सर), और तहसीलदार (लक्सर) केहड़ा गांव के ग्राम प्रधान व शुगर मिल के प्रबंधन से जवाब मांगा गया है. जबकि, लक्सर शुगर मिल के प्रबंधक पंकज सक्सेना ने बताया कि तालाब की भूमि पर शुगर मिल का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है. हाईकोर्ट से नोटिस मिलने का मामला संज्ञान में नहीं है.

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वहीं इस पूरे मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया. साथ ही अभिलेखों में भी भूमि तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है. हाईकोर्ट के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

Intro:लोकेशन-- लक्सर उत्तराखंड
संवाददाता--- कृष्णकांत शर्मा लकसर
सलग-- तलाब की भूमि पर डिस्टलरी
लक्सर तालाब की भूमि पर डिस्टलरी
लक्सर शुगर मिल प्रबंधन के तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगाए जाने का मामला उजागर हुआ है मामले में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी तालाब की भूमि पर डिस्टलरी लगाए जाने की बात कही गई हैBody:बता दे जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव के अलावा जिलाधिकारी हरिद्वार और सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है लक्सर के निवासी प्रवीण कुमार के अनुसार केहड़ा गांव के समीप ही भूमि खसरा संख्या 217 जोहड़ तालाब की भूमि है लेकिन लक्सर शुगर मिल प्रबंधन ने उकत तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर डिस्टलरी लगा दी है वर्तमान में भी यहां डिस्टल री का संचालन हो रहा है स्थानीय निवासी ने प्रशासन जिलाधिकारी व शासन से अवैध कब्जा हटाने की शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई इसके बाद उनकी ओर से 28 जुलाई को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी मामले में तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भी उक्त भूमि तलाब की बताई गई है तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट में भूमि खसरा संख्या 217 रखवा 0.6 15 तलाब की होने तथा भूमि पर शुगर मिल लक्सर के कब्जा कर याह डिस्टलरी लगाए जाने की बात स्पष्ट कही गई है प्रशासन की रिपोर्ट में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई चलने की बात भी कही गई है वही मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन के मुख्य सचिव जिला अधिकारी हरिद्वार एसडीएम लक्सर तहसीलदार लक्सर केहड़ा गांव के ग्राम प्रधान व शुगर मिल के प्रबंधन से जवाब मांगा गया है इस बाबत पंकज सक्सेना कारखाना प्रबंधक लक्सर शुगर मिल ने बताया कि तालाब की भूमि पर मिल का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है उच्च न्यायालय से नोटिस मिलने का मामला संज्ञान में नहीं है Conclusion: वही इस बाबत लक्सर उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रकरण में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया अभिलेखों में भी भूमि तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है और माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी
बाइट--- पूरन सिंह राणा एसडीएम लक्सर
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