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तीसरा बच्चा होने पर खत्म होगी सभासद की सदस्यता, DM ने शासन को भेजी सिफारिश

नगर पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक तीसरे बच्चे से संबंधित धारा लागू होने के 300 दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सभासद वार्ड की सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रह जाती हैं. इस आधार पर डीएम ने एसडीएम की रिपोर्ट को सही माना है.

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लक्सर: तीसरा बच्चा होने पर खत्म हुई सभासद की सदस्यता
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Published : Oct 18, 2020, 5:01 PM IST

Updated : Oct 18, 2020, 7:06 PM IST

लक्सर: जिलाधिकारी हरिद्वार ने लक्सर नगर पालिका परिषद के मोहल्ला शिवपुरी वार्ड नंबर 4 की महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण पद से अयोग्य घोषित कर दिया है. उन्होंने महिला सभासद की सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश शासन को भेजी है, जिसके बाद से ही वार्ड नंबर 4 में फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. शिवपुरी निवासी एक व्यक्ति ने सभासद के तीन बच्चे होने पर उन्हें अयोग्य बताया था.

लक्सर नगर पालिका परिषद के चुनाव 20 अगस्त 2018 को हुआ था. 2 सितम्बर को बोर्ड का गठन हुआ था. इसमें नीता पांचाल वार्ड 4 से दूसरी बार 562 मत लेकर सभासद चुनी गई थी. लगभग एक महीने पहले मोहल्ला शिवपुरी निवासी पंकज बंसल नाम के एक व्यक्ति ने शासन को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि सभासद नीता पांचाल के तीन बच्चे हो चुके हैं, लिहाजा वह पालिका की सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं. इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने लक्सर एसडीएम से इसकी जांच कराई. जांच में एसडीएम ने तीन बच्चे होने का हवाला देकर सभासद को वार्ड की सदस्य के लिए अयोग्य माना था.

पढ़ें- चमोली की इस लड़की का वीडियो वायरल, खोली PWD अधिकारियों की पोल

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम सी. रविशंकर ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई में शिकायत करने वाले पंकज बंसल के वकील अमरपाल सिंह और सभासद की ओर से सुखपाल सिंह ने मामले की पैरवी की. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डीएम ने भी माना कि चुनाव लड़ते समय सभासद के दो बच्चे थे. मगर चुनाव जीतने के बाद 15 नवंबर 2019 को तीसरे बच्चे का जन्म हुआ.

पढ़ें- रुड़की में फूड प्वाइजनिंग के कारण 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती

नगर पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक तीसरे बच्चे से संबंधित धारा लागू होने के 300 दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सभासद वार्ड की सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रह जाती हैं. इस आधार पर डीएम ने एसडीएम की रिपोर्ट को सही माना साथ ही सभासद को पालिका के सदस्य पद के लिए अयोग्य करार दिया है. डीएम ने उनकी सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश राज्य शहरी-विकास विभाग के सचिव तथा निदेशक को भेजी है.

लक्सर: जिलाधिकारी हरिद्वार ने लक्सर नगर पालिका परिषद के मोहल्ला शिवपुरी वार्ड नंबर 4 की महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण पद से अयोग्य घोषित कर दिया है. उन्होंने महिला सभासद की सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश शासन को भेजी है, जिसके बाद से ही वार्ड नंबर 4 में फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. शिवपुरी निवासी एक व्यक्ति ने सभासद के तीन बच्चे होने पर उन्हें अयोग्य बताया था.

लक्सर नगर पालिका परिषद के चुनाव 20 अगस्त 2018 को हुआ था. 2 सितम्बर को बोर्ड का गठन हुआ था. इसमें नीता पांचाल वार्ड 4 से दूसरी बार 562 मत लेकर सभासद चुनी गई थी. लगभग एक महीने पहले मोहल्ला शिवपुरी निवासी पंकज बंसल नाम के एक व्यक्ति ने शासन को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि सभासद नीता पांचाल के तीन बच्चे हो चुके हैं, लिहाजा वह पालिका की सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं. इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने लक्सर एसडीएम से इसकी जांच कराई. जांच में एसडीएम ने तीन बच्चे होने का हवाला देकर सभासद को वार्ड की सदस्य के लिए अयोग्य माना था.

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जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम सी. रविशंकर ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई में शिकायत करने वाले पंकज बंसल के वकील अमरपाल सिंह और सभासद की ओर से सुखपाल सिंह ने मामले की पैरवी की. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डीएम ने भी माना कि चुनाव लड़ते समय सभासद के दो बच्चे थे. मगर चुनाव जीतने के बाद 15 नवंबर 2019 को तीसरे बच्चे का जन्म हुआ.

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नगर पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक तीसरे बच्चे से संबंधित धारा लागू होने के 300 दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सभासद वार्ड की सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रह जाती हैं. इस आधार पर डीएम ने एसडीएम की रिपोर्ट को सही माना साथ ही सभासद को पालिका के सदस्य पद के लिए अयोग्य करार दिया है. डीएम ने उनकी सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश राज्य शहरी-विकास विभाग के सचिव तथा निदेशक को भेजी है.

Last Updated : Oct 18, 2020, 7:06 PM IST
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