लक्सर: हरिद्वार की लक्सर कोर्ट ने गुरुवार को अफजाल अपहरण और फिरौती वसूलने के मामले पर सुनवाई करते हुए चारों अपहरणकर्ताओं को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
लक्सर के अफजाल अपहरण केस पर लक्सर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर के संघीपुर गांव निवासी इरफान ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा 5 जनवरी 2013 दर्ज कराया था कि उसका भाई अफजाल 27 दिसंबर 2012 को लक्सर के बोढाहेड़ी गांव से बर्फ बेचकर वापस अपने गांव लौट रहा था.
इस दौरान लक्सर के अलावलपुर और संघीपुर के बीच अज्ञात बदमाशों ने अफजाल का अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद बदमाशों ने एक लाख रूपये की फिरौती मांगी. जिसके बाद अपहरणकर्ताओं को 30 हजार नकद और जेवर देकर अफजाल को छुड़ाया गया.
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वहीं, मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए लक्सर पुलिस ने अपहरणकर्ता अफसर अली एवं मोहम्मद उस्मान निवासी ककरौली मुज्जफरनगर (यूपी), अब्दुल रहीम निवासी कासमपुर थाना पथरी लक्सर व हाकम निवासी ग्राम संघीपुर लक्सर को 6 फरवरी 2013 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था. वहीं, गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.