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हरिद्वार: ग्राम पंचायत में घोटाला मामला, HC ने सचिव पंचायती को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश - news of scam in Haridwar

हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

नैनीताल हाईकोर्ट न्यूज news of scam in Haridwar
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Dec 5, 2019, 12:05 AM IST

हरिद्वार: नगर के ग्राम बडेड़ी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव में प्रधान और प्रधान पति और पंचायत सचिव द्वारा सरकारी पैसों में घोटाला करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज से 9 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

HC ने सचिव पंचायती को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश.

बता दें कि मामले को लेकर हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

जिसके साक्ष्य के तौर पर याचिकार्ता ने बताया है कि प्रधान के पति ने 14 सौ रुपए की स्ट्रीट लाइटें 4000 रुपयों में खरीदी है. साथ ही गांव में कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर भी लाखों का घोटाला किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में भी प्रधान के पति ने घोटाला किया है. साथ ही गांव में शौचालय निर्माण के नाम पर भी पैसा रिलीज करवाया है. याचिका में यह भी बताया गया है कि प्रधान और प्रधान पति के घर में बिजली का मीटर नहीं लगा है. जिसके चलते वो मुफ्त की बिजली का प्रयोग कर रहे हैं.

ये भी पढ़े: कानून की खामियां ही अपराधियों के लिए साबित हो रही 'संजीवनी', तेज हुई बदलाव की मांग

अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया कि इन घोटालों को लेकर मांगे राम समेत अन्य लोगों ने भी बीते साल 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने डीएम से शिकायत की और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए गए. हालांकि, एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाले साबित भी हुए. बावजूद इसके घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके चलते याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने, घोटाले की रकम रिकवर करने और सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

हरिद्वार: नगर के ग्राम बडेड़ी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव में प्रधान और प्रधान पति और पंचायत सचिव द्वारा सरकारी पैसों में घोटाला करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज से 9 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

HC ने सचिव पंचायती को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश.

बता दें कि मामले को लेकर हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

जिसके साक्ष्य के तौर पर याचिकार्ता ने बताया है कि प्रधान के पति ने 14 सौ रुपए की स्ट्रीट लाइटें 4000 रुपयों में खरीदी है. साथ ही गांव में कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर भी लाखों का घोटाला किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में भी प्रधान के पति ने घोटाला किया है. साथ ही गांव में शौचालय निर्माण के नाम पर भी पैसा रिलीज करवाया है. याचिका में यह भी बताया गया है कि प्रधान और प्रधान पति के घर में बिजली का मीटर नहीं लगा है. जिसके चलते वो मुफ्त की बिजली का प्रयोग कर रहे हैं.

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अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया कि इन घोटालों को लेकर मांगे राम समेत अन्य लोगों ने भी बीते साल 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने डीएम से शिकायत की और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए गए. हालांकि, एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाले साबित भी हुए. बावजूद इसके घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके चलते याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने, घोटाले की रकम रिकवर करने और सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

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हरिद्वार जिले के ग्राम सभा बडेडी राजपूताना में प्रधान और प्रधान पति द्वारा किए गए घोटाले के मामले में हाईकोर्ट।

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हरिद्वार के ग्राम बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव में प्रधान और प्रधान पति समेत पंचायत सचिव द्वारा किए जा रहे घोटाले के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव पंचायती राज को 9 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है।
1-प्रधान पति द्वारा 14 सौ रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया,
2-कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला,
3-प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला,
4-शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था,
याचिका में कहा गया है कि प्रधान और प्रधान पति के द्वारा बगैर बिजली के मीटर लगाए ही अपने घर में बिजली का प्रयोग कर रहा है, और प्रधान पति द्वारा बिजली चोरी की जा रही है,
साथ ही विधायक निधि से किए गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बता कर पैसे का घोटाला किया गया है।


Conclusion:इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई,, जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए और एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी घोटाले करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने और ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की।
आज मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को 9 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

बाईट-विवेक शुक्ला, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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