हरिद्वार: लगातार बढ़ते दहेज उत्पीड़न के मामलों को पुलिस गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है. यही कारण है कि कोर्ट आए दिन पुलिस को फटकार लगाकर पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर रही है. कोर्ट के आदेश पर एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
ये है पूरा मामला: कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में शिखा पत्नी चेतन निवासी न्यू सुभाष नगर ने बताया कि उसकी शादी पिछले वर्ष चेतन निवासी फरीदपुर निजाम कोतवाली देहात बिजनौर यूपी से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति चेतन, ससुर अशोक कुमार, नकुल, जेठानी मोनिका ने दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था. आरोप है कि गर्भवती होने के दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया. फिर उसने जब बेटी को जन्म दिया तब उसे बेटी पैदा होने को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया.
हत्या करके शव नहर में फेंकने की दी धमकी: आरोप है कि इस वर्ष अगस्त माह में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. दहेज में मोटरसाइकिल एवं दो लाख की रकम न मिलने पर हत्या कर शव नहर में फेंक देने की धमकी दी गई. इस मामले की शिकायत पीड़िता ने जब कोतवाली ज्वालापुर पुलिस चौकी से की तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता को ही फटकार लगाकर कोतवाली से भगा दिया. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली.
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पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज: कोर्ट ने ज्वालापुर पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पति चेतन, अशोक कुमार, नकुल, मोनिका के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.