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हरिद्वार में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट छीन ले गए स्कूटी, कोर्ट ने कहा मुकदमा दर्ज करो

बैंकों और फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की गुंडई की खबरें आप अक्सर सुनते रहते होंगे. ऐसा ही एक मामला हरिद्वार में भी सामने आया है. यहां स्कूटी की किस्त जमा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट स्कूटी छीनकर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो पीड़ित कोर्ट पहुंचा. अब कोर्ट ने पुलिस को फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

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Published : Dec 21, 2022, 7:02 AM IST

हरिद्वार: फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की गुंडई दिनों दिन बढ़ती जा रही है. डंडे के बल पर ये एजेंट कहीं से भी किसी का भी वाहन जबरन उठा ले जाते हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने जबरन स्कूटी छीनने के मामले में फाइनेंस कंपनी के तीन एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश ज्वालापुर पुलिस को दिए हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है.

लॉकडाउन में किस्त जमा नहीं कर पाए: अब्दुल कादिर निवासी ज्वालापुर ने अपने अधिवक्ता अनुराग श्रीकुंज के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी शाइस्ता ने वर्ष 2020 में टीवीएस जूपिटर पर 71 हजार का फाइनेंस कराया था. मासिक किस्त 2788 रुपये 36 माह में ब्याज के साथ जमा करनी थीं. लॉकडाउन लगने से वर्ष 2021 में तीन किस्तें जमा नहीं हो पाईं.

फाइनेंस कंपनी के एजेंट छीन ले गए स्कूटी: आरोप है कि बीती आठ जुलाई को अब्दुल कादिर से ज्वालापुर में आर्यनगर के पास फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने गाली-गलौज करते हुए स्कूटी छीन ली. इसके बाद कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया. साथ ही पुलिस को शिकायत भी की गई. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा उन्हें ही धमकाकर कोतवाली से भगा दिया.
ये भी पढ़ें: कोर्ट की फटकार के बाद हुई व्यापारी नेता की सुनवाई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. जिसके बाद अब कोतवाली ज्वालापुर पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. कोतवाली ज्वालापुर इंचार्ज आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा.

हरिद्वार: फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों की गुंडई दिनों दिन बढ़ती जा रही है. डंडे के बल पर ये एजेंट कहीं से भी किसी का भी वाहन जबरन उठा ले जाते हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने जबरन स्कूटी छीनने के मामले में फाइनेंस कंपनी के तीन एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश ज्वालापुर पुलिस को दिए हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है.

लॉकडाउन में किस्त जमा नहीं कर पाए: अब्दुल कादिर निवासी ज्वालापुर ने अपने अधिवक्ता अनुराग श्रीकुंज के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी शाइस्ता ने वर्ष 2020 में टीवीएस जूपिटर पर 71 हजार का फाइनेंस कराया था. मासिक किस्त 2788 रुपये 36 माह में ब्याज के साथ जमा करनी थीं. लॉकडाउन लगने से वर्ष 2021 में तीन किस्तें जमा नहीं हो पाईं.

फाइनेंस कंपनी के एजेंट छीन ले गए स्कूटी: आरोप है कि बीती आठ जुलाई को अब्दुल कादिर से ज्वालापुर में आर्यनगर के पास फाइनेंस कंपनी के गुर्गों ने गाली-गलौज करते हुए स्कूटी छीन ली. इसके बाद कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया. साथ ही पुलिस को शिकायत भी की गई. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा उन्हें ही धमकाकर कोतवाली से भगा दिया.
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मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. जिसके बाद अब कोतवाली ज्वालापुर पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. कोतवाली ज्वालापुर इंचार्ज आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा.

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