हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र के आरोपी को गुंडा अधिनियम के तहत एडीएम के आदेश पर 30 दिन के लिए जिला बदर किया गया है. आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार की सीमा से बाहर कर देहरादून की तरफ भेज दिया है. जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला ने बताया कि आरोपी श्रेय शास्त्री उर्फ बिट्टू निवासी रामघाट बड़ी सब्जी मंडी, हरिद्वार के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई थी.
एडीएम वित्त एवं राजस्व की ओर से आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारी किया गया. जिसके बाद सोमवार रात हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीव चौहान ने आरोपी को हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून की तरफ रवाना किया. आरोपी को सख्त हिदायत दी कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. 30 दिन के अंदर अगर जिला में प्रवेश किया तो सख्त कार्रवाई होगी.
खन्ना नगर गोलीकांड में भी जेल जा चुका है आरोपी: बता दें कि इससे पहले खन्ना नगर में हुए गोलीकांड में भी श्रेय शास्त्री जेल की हवा खा चुका है. जिसमें हरिद्वार के कुछ लड़कों द्वारा खन्ना नगर गली में हवाई फायरिंग की गई थी. इसके बाद आरोपी हरिद्वार से फरार हो गए थे. पुलिस ने श्रेय पर इनाम भी रखा था. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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वहीं, ज्वालापुर पुलिस ने खन्ना नगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी और श्रेय शास्त्री के दोस्त विष्णु अरोड़ा की हिस्ट्रीशीट खोल दी है. विष्णु के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले के कई मामले दर्ज थे. जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. खन्ना नगर में भाजपा नेता दीपक टंडन के घर पर हमले से चर्चा में आए विष्णु और श्रेय शास्त्री का नाम खन्ना नगर गोली कांड में भी सुर्खियों में था.