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इधर कोर्ट ने दिया फैसला, उधर जासूसी का आरोपी आबिद हुआ फरार, ऐसे हुई गिरफ्तारी

नैनीताल हाईकोर्ट में जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ अजीत सिंह की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई. इधर, रुड़की से आबिद अली अचानक लापता हो गया. जिससे पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मचा गया था. हालांकि, काफी मशक्कत के बाद पुलिस आबिद को गिरफ्तार करने में सफल हुई.

abid ali
abid ali
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Published : Sep 22, 2021, 9:02 PM IST

Updated : Sep 22, 2021, 10:07 PM IST

रुड़कीः हरिद्वार के रुड़की में जासूसी का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद बुधवार की सुबह अचानक लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले. सीसीटीवी कैमरे में आबिद भागते हुए एक कैमरे में कैद हुआ. आबिद अली साल 2010 में जासूसी के आरोप में रुड़की के बीएसएम तिराहे के पास से पकड़ा गया था.

दरअसल, पासपोर्ट अनिधिनयम मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय आने से पहले आबिद उर्फ असद लापता हो गया. निर्णय आने की जानकारी पर पुलिस और खुफिया विभाग बुधवार को उसकी निगरानी कर रहे थे. सुबह करीब दस बजे वो गैस सिलिंडर खत्म होने का बहाना बनाकर घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. काफी देर तक आबिद घर वापस नहीं आया तो निगरानी में लगे एलआईयू समेत पांच पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया. जिसके बाद उन्होंने आबिद के लापता होने की सूचना अधिकारियों को दी.

cctv फुटेज.

ये भी पढ़ेंः जासूसी के आरोपी पाक नागरिक को हिरासत में लेने के आदेश, निचली कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा

पाकिस्तानी नागरिक आदिब के लापता होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे और पत्नी से जानकारी ली. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इस बीच आबिद एक कैमरे में भागता हुआ कैद हो गया. पुलिस और खुफिया विभाग ने इसकी हर जगह तलाश की और कड़ी मशक्कत के बाद आबिद पकड़ा गया.

पत्नी के साथ रहता है आदिबः बता दें कि 25 जनवरी 2010 में पासपोर्ट अधिनियम के मामले में रुड़की के बीएसएम तिराहे से संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक आबिद उर्फ असद को पुलिस और खुफिया विभाग ने पकड़ा. पुलिस और खुफिया विभाग ने जांच की तो पता चला था कि उसने रुड़की के इमली रोड निवासी एक युवती से शादी कर रखी थी. तब से ही आदिब परिवार के साथ इमली रोड पर ही रह रहा था. तभी से पासपोर्ट अधिनियम का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा था.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली HC ने निजी जासूसों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर केंद्र का मांगा रुख

आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेश एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में गिरफ्तार किया था. उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की और अन्य सैन्य ठिकानों के नक्शे मिले थे. इसके अलावा एक पेन ड्राइव और कई गोपनीय जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने रुड़की के मच्छी मोहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा था. वहां बिजली फिटिंग के बोर्ड और सीलिंग फैन में छिपाकर रखे गए करीब एक दर्जन सिमकार्ड भी बरामद किए थे.

हाईकोर्ट ने दिया ये फैसलाः नैनीताल हाईकोर्ट में जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ अजीत सिंह की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आबिद अली की सजा को बरकरार रखने का निर्णय सुनाया है. साथ ही सरकार को आबिद के जमानत बांड को निरस्त कर उसे हिरासत में लेने को कहा है. उसे अब जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि से शेष सजा काटनी होगी. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं, उसने पासपोर्ट एक्ट का दुरुपयोग किया है.

रुड़कीः हरिद्वार के रुड़की में जासूसी का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद बुधवार की सुबह अचानक लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले. सीसीटीवी कैमरे में आबिद भागते हुए एक कैमरे में कैद हुआ. आबिद अली साल 2010 में जासूसी के आरोप में रुड़की के बीएसएम तिराहे के पास से पकड़ा गया था.

दरअसल, पासपोर्ट अनिधिनयम मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय आने से पहले आबिद उर्फ असद लापता हो गया. निर्णय आने की जानकारी पर पुलिस और खुफिया विभाग बुधवार को उसकी निगरानी कर रहे थे. सुबह करीब दस बजे वो गैस सिलिंडर खत्म होने का बहाना बनाकर घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. काफी देर तक आबिद घर वापस नहीं आया तो निगरानी में लगे एलआईयू समेत पांच पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया. जिसके बाद उन्होंने आबिद के लापता होने की सूचना अधिकारियों को दी.

cctv फुटेज.

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पाकिस्तानी नागरिक आदिब के लापता होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंचे और पत्नी से जानकारी ली. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इस बीच आबिद एक कैमरे में भागता हुआ कैद हो गया. पुलिस और खुफिया विभाग ने इसकी हर जगह तलाश की और कड़ी मशक्कत के बाद आबिद पकड़ा गया.

पत्नी के साथ रहता है आदिबः बता दें कि 25 जनवरी 2010 में पासपोर्ट अधिनियम के मामले में रुड़की के बीएसएम तिराहे से संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक आबिद उर्फ असद को पुलिस और खुफिया विभाग ने पकड़ा. पुलिस और खुफिया विभाग ने जांच की तो पता चला था कि उसने रुड़की के इमली रोड निवासी एक युवती से शादी कर रखी थी. तब से ही आदिब परिवार के साथ इमली रोड पर ही रह रहा था. तभी से पासपोर्ट अधिनियम का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा था.

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आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर (पाकिस्तान) को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेश एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में गिरफ्तार किया था. उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की और अन्य सैन्य ठिकानों के नक्शे मिले थे. इसके अलावा एक पेन ड्राइव और कई गोपनीय जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने रुड़की के मच्छी मोहल्ला स्थित उसके ठिकाने पर छापा मारा था. वहां बिजली फिटिंग के बोर्ड और सीलिंग फैन में छिपाकर रखे गए करीब एक दर्जन सिमकार्ड भी बरामद किए थे.

हाईकोर्ट ने दिया ये फैसलाः नैनीताल हाईकोर्ट में जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ अजीत सिंह की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आबिद अली की सजा को बरकरार रखने का निर्णय सुनाया है. साथ ही सरकार को आबिद के जमानत बांड को निरस्त कर उसे हिरासत में लेने को कहा है. उसे अब जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि से शेष सजा काटनी होगी. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं, उसने पासपोर्ट एक्ट का दुरुपयोग किया है.

Last Updated : Sep 22, 2021, 10:07 PM IST
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