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AAP गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में परिवाद दायर, जानें मामला

एडवोकेट अरुण भदौरिया ने पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में परिवाद दायर किया है. उन्होंने कोर्ट से गोपाल इटालिया को अदालत में तलब करने के गुजारिश की है. इस संबंध में न्यायालय ने परिवादी एडवोकेट अरुण भदौरिया को 21 नवंबर को अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है.

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गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में परिवाद दायर
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Published : Nov 12, 2022, 7:49 PM IST

Updated : Nov 12, 2022, 9:07 PM IST

हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी (derogatory rhetoric against Hiraben) करने पर गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया (Gujarat AAP State President Gopal Italia) के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में ज्यूडशल मजिस्ट्रेट (2) की कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है. यह परिवाद जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत एडवोकेट अरुण भदौरिया ने दायर किया है.

अरुण भदौरिया ने मामले में न्यायालय से गोपाल इटालिया को कोर्ट में तलब किए जाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए इटालिया को दंडित किए जाने की प्रार्थना की है. परिवाद में कहा गया है कि गोपाल इटालियन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नीच इंसान, मूर्ख बनाना और नौटंकीबाज शब्दों का प्रयोग किया है. जिससे उनकी और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है.

गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में परिवाद दायर

परिवाद में कहा गया है कि गोपाल इटालियन ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के भी खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है. यह सब इटालियन ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए किया है. परिवाद में कहा गया कि गोपाल इटालिया लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं. इससे पहले इटालियन ने कहा था कि जो महिलाएं मंदिर और कथाओं में जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है.
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश: निर्माणाधीन भवनों से खिड़की चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार

एडवोकेट अरुण भदौरिया ने आईपीसी की धारा 499, 500, 292, 293, 505 (2) आदि धाराओं में परिवाद दायर किया है. उन्होंने कोर्ट से गोपाल इटालिया को अदालत में तलब करने के गुजारिश की है. इस संबंध में न्यायालय ने परिवादी एडवोकेट अरुण भदौरिया को 21 नवंबर को अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. परिवाद दायर करने से पूर्व 20 अक्टूबर को अरुण भदौरिया ने एक लीगल नोटिस भी गोपाल इटालिया को भेजा था, जो उनको 29 अक्टूबर को प्राप्त हो गया था. उसके बावजूद उन्होंने नरेंद्र मोदी या उनकी मां से क्षमा याचना नहीं की, जिसके बाद यह परिवाद दायर किया गया.

हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी (derogatory rhetoric against Hiraben) करने पर गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया (Gujarat AAP State President Gopal Italia) के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में ज्यूडशल मजिस्ट्रेट (2) की कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है. यह परिवाद जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत एडवोकेट अरुण भदौरिया ने दायर किया है.

अरुण भदौरिया ने मामले में न्यायालय से गोपाल इटालिया को कोर्ट में तलब किए जाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए इटालिया को दंडित किए जाने की प्रार्थना की है. परिवाद में कहा गया है कि गोपाल इटालियन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नीच इंसान, मूर्ख बनाना और नौटंकीबाज शब्दों का प्रयोग किया है. जिससे उनकी और देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है.

गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में परिवाद दायर

परिवाद में कहा गया है कि गोपाल इटालियन ने नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के भी खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है. यह सब इटालियन ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए किया है. परिवाद में कहा गया कि गोपाल इटालिया लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं. इससे पहले इटालियन ने कहा था कि जो महिलाएं मंदिर और कथाओं में जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है.
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एडवोकेट अरुण भदौरिया ने आईपीसी की धारा 499, 500, 292, 293, 505 (2) आदि धाराओं में परिवाद दायर किया है. उन्होंने कोर्ट से गोपाल इटालिया को अदालत में तलब करने के गुजारिश की है. इस संबंध में न्यायालय ने परिवादी एडवोकेट अरुण भदौरिया को 21 नवंबर को अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. परिवाद दायर करने से पूर्व 20 अक्टूबर को अरुण भदौरिया ने एक लीगल नोटिस भी गोपाल इटालिया को भेजा था, जो उनको 29 अक्टूबर को प्राप्त हो गया था. उसके बावजूद उन्होंने नरेंद्र मोदी या उनकी मां से क्षमा याचना नहीं की, जिसके बाद यह परिवाद दायर किया गया.

Last Updated : Nov 12, 2022, 9:07 PM IST
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