लक्सर: अटल आयुष्मान योजना में हुए फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व संविदा चिकित्सक समेत 2 निजी संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के अधिशासी सहायक की ओर से स्वास्थ्य विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है. अस्पताल संचालकों पर जुर्माना लगाने के अलावा दोनों अस्पताल की योजनाओं के तहत संबद्धता भी समाप्त कर दी गई है.
बता दें कि लक्सर में अटल आयुष्मान योजना के तहत अनुबंधित सुल्तानपुर और धनपुरा के अस्पतालों में योजना के तहत फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली थीं. शिकायतों पर विभाग की ओर से कराई गई. जांच में प्रिय अस्पताल धनपुरा और जीवन ज्योति हॉस्पिटल सुल्तानपुर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया. मामले में विभाग की ओर से संबंधित अस्पताल संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन संचालक कोई सही जवाब नहीं दे सके.
अस्पताल संचालकों की ओर से तथ्यों को छिपाने और मरीजों के उपचार में फर्जीवाड़ा कर योजना के तहत उपचार का क्लेम प्राप्त करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. मामले में लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल संचालकों का लंबित क्लेम रोक दिए जाने और अभी तक प्राप्त किए गए क्लेम पर दोगुना जुर्माना लगाने के साथ दोनों अस्पतालों की संबद्धता समाप्त किए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
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वहीं, इस बाबत जीवन ज्योति हॉस्पिटल सुल्तानपुर के संचालक डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है. हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, डेढ़ लाख रुपये की धनराशि जमा कर दी गई थी. बाकी रिकवरी पर हाईकोर्ट के स्टे पर रोक लगा दी गई थी.
प्रिया हॉस्पिटल के चिकित्सक सनी दत्त सैनी ने बताया कि उनके द्वारा इससे पहले एक लाख 72 हजार रुपये जमा कराए जा चुके हैं, जबकि सीएचसी पर तैनात संविदा चिकित्सक जॉर्ज सैमुअल ने बताया कि उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है. वो खुद हैरत में हैं कि उनके खिलाफ किस आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, लक्सर कोतवाली वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. विवेचना की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.