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वैज्ञानिक पति के खिलाफ पत्नी ने दर्ज करवाई FIR, दहेज के लिए पीटने का आरोप

वैज्ञानिक पति के खिलाफ महिला ने थाना कोतवाली में केस दर्ज कराया है. महिला का पति आईआरडीई में तैनात है.

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Published : Jan 14, 2020, 3:24 PM IST

Dehradun
वैज्ञानिक पति के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया केस

देहरादून: राजधानी स्थित थाना कोतवाली में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का केस दर्ज कराया है. वैज्ञानिक पति आईआरडीई में तैनात है. पीड़ित महिला अनुसूचित जनजाति(जौनसार) की है. पुलिस के बताया कि मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है.

ऋषि विहार निवासी पीड़ित महिला ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराया है. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 2014 में आईआरडीई( एटॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट) में तैनात वैज्ञानिक विनीत तिवारी के साथ हुई थी. पीड़िता का 4 साल का बेटा भी है, जो उसके साथ रहता है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से लगातार आरोपी पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है. साथ ही पीड़िता का व्यवहार उसके और अन्य परिजनों के खिलाफ अपमानित करने वाला रहा है. आरोपी पीड़िता को छोटी जाति का बताकर हाथ से पानी न पीने बात करता था, फिर भी पीड़िता इस अपमान के बाद भी ससुराल में रहती थी. ससुराल पक्ष के लोगों ने कुछ समय पहले पार्क रोड स्थित मकान को बेचकर पीड़िता को घर से निकाल दिया था. पीड़िता परेशान होकर अपने मायके चली गई और मां के घर रहने लगी.

ये भी पढ़ें:निर्मल गंगा के लिए 30 दिनों से अनशन पर साध्वी पद्मावती, डीएम को लौटना पड़ा बैरंग

वहीं, पीड़िता के पति ने तलाक के लिए दबाव बनाने पर उसकी मां को एक फर्जी मुकदमे में भी जेल भिजवा दिया था. मामले में न्यायालय ने आरोपी को भरण-पोषण की धनराशि देने के आदेश दिए थे, लेकिन पूरी धनराशि समय से आरोपी अदा नहीं कर रहा था. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पति की तलाक की अर्जी को सही न मानते हुए खारिज कर दिया था. मामले में आरोपी विनीत तिवारी हाईकोर्ट में अपील की है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो 8 जनवरी को मुकदमे की पैरोकारी में कचहरी आई हुई थी. इसी दौरान पति ने गाली-गलौज करते हुए सरेआम उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया.

ये भी पढ़ें:उच्च शिक्षा मंत्री पर हरदा का तंज- नौजवान लाठी-डंडे से चुप न हों, तो लगवा दो जैमर

सीओ सिटी शेखर सियाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी विनीत तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: राजधानी स्थित थाना कोतवाली में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का केस दर्ज कराया है. वैज्ञानिक पति आईआरडीई में तैनात है. पीड़ित महिला अनुसूचित जनजाति(जौनसार) की है. पुलिस के बताया कि मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है.

ऋषि विहार निवासी पीड़ित महिला ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराया है. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 2014 में आईआरडीई( एटॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट) में तैनात वैज्ञानिक विनीत तिवारी के साथ हुई थी. पीड़िता का 4 साल का बेटा भी है, जो उसके साथ रहता है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से लगातार आरोपी पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है. साथ ही पीड़िता का व्यवहार उसके और अन्य परिजनों के खिलाफ अपमानित करने वाला रहा है. आरोपी पीड़िता को छोटी जाति का बताकर हाथ से पानी न पीने बात करता था, फिर भी पीड़िता इस अपमान के बाद भी ससुराल में रहती थी. ससुराल पक्ष के लोगों ने कुछ समय पहले पार्क रोड स्थित मकान को बेचकर पीड़िता को घर से निकाल दिया था. पीड़िता परेशान होकर अपने मायके चली गई और मां के घर रहने लगी.

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वहीं, पीड़िता के पति ने तलाक के लिए दबाव बनाने पर उसकी मां को एक फर्जी मुकदमे में भी जेल भिजवा दिया था. मामले में न्यायालय ने आरोपी को भरण-पोषण की धनराशि देने के आदेश दिए थे, लेकिन पूरी धनराशि समय से आरोपी अदा नहीं कर रहा था. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पति की तलाक की अर्जी को सही न मानते हुए खारिज कर दिया था. मामले में आरोपी विनीत तिवारी हाईकोर्ट में अपील की है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो 8 जनवरी को मुकदमे की पैरोकारी में कचहरी आई हुई थी. इसी दौरान पति ने गाली-गलौज करते हुए सरेआम उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया.

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सीओ सिटी शेखर सियाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी विनीत तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आईआरडीई में तैनात वैज्ञानिक की पत्नी ने दहेज ओर जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया।सीओ सिटी को इस मामले की जांच सोंपी गई है।पुलिस के अनुसार जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।पीड़िता अनुसूचित जनजाति(जौनसार) की है।


Body:ऋषि विहार निवासी पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति जौनसारी की महिला है। पीड़िता की शादी 2014 में आईआरडीई( एटॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट)में विज्ञानिक विनीत तिवारी के साथ हुई थी। पीड़िता का 4 साल का बेटा भी है जो उसके साथ रहता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से आरोपी दहेज के लिए प्रताड़ित करता आ रहा था साथ ही विनीत तिवारी का व्यवहार उसके और अन्य परिजनों के खिलाफ अपमानित करने वाला रहा है।आरोपी पीड़िता को छोटी जाति का बताकर हाथ से पानी ना पीने आदि की बात कहता रहता था फिर भी पीड़िता इस अपमान के बाद भी वह ससुराल में रहती रही।ससुराल पक्ष के लोगों ने कुछ समय पहले पार्क रोड स्थित मकान को बेचकर पीड़िता को घर से निकाल दिया था पीड़िता मजबूरन अपने मायके जाकर विधवा मां के घर रहने लगी।वहीं पीड़िता के पति ने तलाक के लिए दबाव बनाने को उसकी मां को एक झूठे मुकदमे में भी जेल भिजवा दिया।साथ ही परिवार न्यायालय ने उसकी अर्जी पर आरोपी को भरण-पोषण की धनराशि देने के आदेश दिए थे लेकिन पूरी धनराशि समय से आरोपी अदा नहीं कर रहा था।साथ ही न्यायालय ने आरोपी पति की तलाक की अर्जी को सही न मानते हुए खारिज कर दिया था इसके खिलाफ विनीत तिवारी ने हाईकोर्ट में अपील की है।पीड़िता ने आरोप लगाया कि 8 जनवरी को मुकदमे की पैरों कारी में कचहरी आई हुई थी और इसी दौरान पति ने गाली-गलौज करते हुए सरेआम उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और मां आदि के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया।


Conclusion:सीओ सिटी शेखर सियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी विनीत तिवारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में आने वाले तत्वों के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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