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साप्ताहिक बंदी को लेकर प्रशासन सख्त, रविवार को देहरादून के बाजार रहेंगे बंद - देहरादून न्यूज

देहरादून जिला प्रशासन साप्ताहिक बंदी को लेकर सख्त है. प्रशासन ने साफ किया है कि जरुरी वस्तुओं की दुकानों के अलावा किसी भी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी.

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साप्ताहिक बंदी
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Published : Dec 5, 2020, 7:43 PM IST

देहरादून: प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने बाजार बंदी को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, देहरादून में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. ऐसे में शहर में सभी व्यवसायिक संस्थानों को निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. अगर, कोई आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बाजार बंदी के दौरान पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को खोला रखने के छूट रहेगी. साथ ही डेरी, दवा की दुकानें, फल-सब्जी और फूलों की दुकानें, मीट मछली की दुकानें, बेकरी, मिठाई की दुकानें और सैलून जैसे व्यवसायिक संस्थानों को बाजार बंदी के दौरान खुला रखने की छूट दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और आम जनता के लिए आवाजाही रहेगी.

पढ़ें- शनिवार को मिले 680 नए संक्रमित, पिछले 24 घंटे में आठ लोगों ने तोड़ा दम

वहीं, बड़े शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद रखने के आदेश दिये गए है. पुलिस द्वारा सारे प्रतिष्ठानों व दुकानों को पहले से ही साप्ताहिक बंदी के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए सूचित किया गया है. इस बारे में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं जाने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए.

देहरादून: प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने बाजार बंदी को सख्ती से लागू कराने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, देहरादून में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. ऐसे में शहर में सभी व्यवसायिक संस्थानों को निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. अगर, कोई आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बाजार बंदी के दौरान पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को खोला रखने के छूट रहेगी. साथ ही डेरी, दवा की दुकानें, फल-सब्जी और फूलों की दुकानें, मीट मछली की दुकानें, बेकरी, मिठाई की दुकानें और सैलून जैसे व्यवसायिक संस्थानों को बाजार बंदी के दौरान खुला रखने की छूट दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और आम जनता के लिए आवाजाही रहेगी.

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वहीं, बड़े शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद रखने के आदेश दिये गए है. पुलिस द्वारा सारे प्रतिष्ठानों व दुकानों को पहले से ही साप्ताहिक बंदी के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए सूचित किया गया है. इस बारे में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं जाने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए.

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