देहरादून: इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. ऐसे में यदि आवेदक के पास उसका पासपोर्ट है तो वह वीजा आवेदन के आधार पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकता है.
अब तक आईडीपी के लिए आवेदन फॉर्म के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड के साथ ही पासपोर्ट और वीजा की फोटो कॉपी भी देनी पड़ती थी. इस स्थिति में भी कई बार वीजा ना मिल पाने के चलते लोगों को आईडीपी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब अन्य दस्तावेजों के साथ ही सिर्फ पासपोर्ट और वीजा आवेदन की कॉपी प्रस्तुत कर आप आईडीपी प्राप्त कर सकेंगे.
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जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग आईडीपी बनाते हैं, पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य कार्य के लिए लंबे समय के लिए विदेश जाते हैं. विदेश में वाहन चलाने के लिए आईडीपी का साथ होना अनिवार्य है. इसके लिए आवेदन कर्ता को उसी आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होता है. जहां से उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना है.
हालांकि आईडीपी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. लेकिन दूसरी तरफ आईडीपी की फीस में मंत्रालय की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके तहत नए आईडीपी की आवेदन फीस एक हजार रुपए तय की गई है.
वहीं, यदि कोई व्यक्ति विदेश में है और उसका वीजा आगे बढ़ाया गया है तो इस स्थिति में आईडीपी की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होगा. इसके लिए एक हजार रुपए के साथ 2 हजार रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी.