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अब सचिवालय में प्रवेश पाना पहले से ज्यादा मुश्किल, जारी हुई नई गाइडलाइन

उत्तराखंड सचिवालय ने सुरक्षा की दृष्टि से नई गाइड लाइन जारी की है. नई गाइड लाइन के मुताबिक अब सचिवालय में प्रवेश करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है.

उत्तराखंड सचिवालय (फाइल फोटो)
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Published : May 11, 2019, 10:34 AM IST

Updated : May 11, 2019, 10:42 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को नया फरमान जारी किया है. इस नए फरमान के मुताबिक अब सचिवालय में जाना पहले से और ज्यादा मुश्किल हो गया है. सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आने वाले बाहरी लोगों के लिए कई बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है.

पढ़ें- अग्निशमन विभाग की पड़ताल: 19 सालों में आग की घटनाओं में 4,159 लोगों ने गंवाई जान

शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन के प्रभारी सचिव इंदुधर बौड़ाई ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सचिवालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले कुछ बातें सुनिश्चित करना जरूरी है.

सचिवालय प्रशासन की नई गाइड लाइन

  • सचिवालय में आने वाले हर विजिटर को सचिवालय की अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर देना अनिवार्य है या फिर कह लें कि अब सचिवालय में आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
  • सचिवालय के अनुभागों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है. हालांकि, यह पहले भी वर्जित ही था. लेकिन इस बार इसके साथ एक और शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या फिर पत्रकार अनुभाग में पाया जाता है तो कार्रवाई उस अनुभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी.
  • सुरक्षा के दृष्टिकोणों के मद्देनजर सचिवालय आने वाले हर एक व्यक्ति के वाहन और सामान को सचिवालय में आने से पहले एक गहन जांच से गुजरना होगा. वहीं, सचिवालय के अंदर वाहन लाने के लिए व्यक्ति का पास नहीं बल्कि वाहन का पास अनिवार्य होगा.
  • सचिवालय में आने वाले विजिटर के पास की समय अवधि केवल 2 घंटे निर्धारित कर दी गई है. इसके अलावा सुरक्षा दल सचिवालय परिसर में सचल दस्ते के रूप में कार्य करेगा. यह दस्ता सचिवालय परिसर में विजिटरों के पास की समय सीमा की जांच करेगा. साथ ही समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सचिवालय में घूम रहे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सचिवालय से बाहर किया जाएगा. अगर इसमें कोई समस्या आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर गाज संबंधित सुरक्षा अधिकारी पर गिरेगी. वहीं, सचिवालय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया सचल दस्ता हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को देगा.

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को नया फरमान जारी किया है. इस नए फरमान के मुताबिक अब सचिवालय में जाना पहले से और ज्यादा मुश्किल हो गया है. सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आने वाले बाहरी लोगों के लिए कई बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है.

पढ़ें- अग्निशमन विभाग की पड़ताल: 19 सालों में आग की घटनाओं में 4,159 लोगों ने गंवाई जान

शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन के प्रभारी सचिव इंदुधर बौड़ाई ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सचिवालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले कुछ बातें सुनिश्चित करना जरूरी है.

सचिवालय प्रशासन की नई गाइड लाइन

  • सचिवालय में आने वाले हर विजिटर को सचिवालय की अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर देना अनिवार्य है या फिर कह लें कि अब सचिवालय में आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
  • सचिवालय के अनुभागों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है. हालांकि, यह पहले भी वर्जित ही था. लेकिन इस बार इसके साथ एक और शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या फिर पत्रकार अनुभाग में पाया जाता है तो कार्रवाई उस अनुभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी.
  • सुरक्षा के दृष्टिकोणों के मद्देनजर सचिवालय आने वाले हर एक व्यक्ति के वाहन और सामान को सचिवालय में आने से पहले एक गहन जांच से गुजरना होगा. वहीं, सचिवालय के अंदर वाहन लाने के लिए व्यक्ति का पास नहीं बल्कि वाहन का पास अनिवार्य होगा.
  • सचिवालय में आने वाले विजिटर के पास की समय अवधि केवल 2 घंटे निर्धारित कर दी गई है. इसके अलावा सुरक्षा दल सचिवालय परिसर में सचल दस्ते के रूप में कार्य करेगा. यह दस्ता सचिवालय परिसर में विजिटरों के पास की समय सीमा की जांच करेगा. साथ ही समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सचिवालय में घूम रहे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सचिवालय से बाहर किया जाएगा. अगर इसमें कोई समस्या आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर गाज संबंधित सुरक्षा अधिकारी पर गिरेगी. वहीं, सचिवालय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया सचल दस्ता हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को देगा.
Intro:उत्तराखंड सचिवालय का नया फरमान, मीडया पर शिकंजा

एंकर- उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान के मुताबिक अब सचिवालय में जाना पहले से और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आने वाले बाहरी लोगों और मीडया के लिए कई बिंदुओं की गाइड लाइन जारी कर दी है और इसमें कड़ी कार्यवाही की भी बात है। जानिए क्या ये नई गाइड लाइन और पढ़िए सचिवालय प्रशासन से जारी ये पत्र।


Body:उत्तराखंड सचिवालय में बाहरी लोगों और मीडिया को लेकर समय-समय पर पाबंदी लगना अब आम हो चुका है हो चला है इसी कड़ी में एक और फरमान आज उत्तराखंड शासन के सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है जिसमें सचिवालय में प्रवेश को लेकर तमाम तरह की औपचारिकताओं का जिक्र है और खासतौर से इस आदेश में मीडिया को लेकर पाबंदी का असर साफ देखने को मिलता है।
शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन के प्रभारी सचिव इंदुधर बौड़ाई ने यह आदेश जारी किया इस आदेश के अनुसार सचिवालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले कुछ बातें सुनिश्चित हो जानी जरूरी है जिनको लेकर सचिवालय प्रशासन द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है-----

1- सचिवालय में आने वाले हर एक विजिटर को सचिवालय की अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर लगाना अनिवार्य है। या फिर कह ले कि अब सचिवालय में आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
2-सचिवालय में अनुभागो में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। हालांकि यह पहले भी वर्जित ही था। लेकिन इस बार इसके साथ एक और शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या फिर पत्रकार अनुभाग में पाया जाता है तो कार्यवाही उस अनुभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी
3- सुरक्षा के दृष्टिकोणों के मध्यनजर सचिवालय आने वाले हर एक व्यक्ति के वाहन और सामान को सचिवालय में आने से पहले एक गहन जांच से गुजरना होगा। वहीं सचिवालय के अंदर वाहन लाने के लिए व्यक्ति का पास नहीं बल्कि वाहन का पास अनिवार्य होगा।
4- सचिवालय में आने वाले विजिटर के पास की समय अवधि केवल 2 घंटे निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा सचिवालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा दल सचिवालय परिसर में प्रत्येक कार्य दिवस पर सचल दस्ता के रूप में कार्य करेगा यह दस्ता सचिवालय परिसर में आगंतुकों विजिटरों के पास की समय सीमा की जांच करेगा साथ ही समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सचिवालय में घूम रहे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सचिवालय से बाहर करेगा। और यदि इसमें कोई समस्या आती है तो कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी
5- सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर गाज संबंधित सुरक्षा अधिकारी के ऊपर गिरेगी वहीं सचिवालय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया सचल दस्ता हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को देगा।

(लेटर की कॉपी Whatsapp की गई है।)


Conclusion:
Last Updated : May 11, 2019, 10:42 AM IST
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