देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने शुक्रवार को नया फरमान जारी किया है. इस नए फरमान के मुताबिक अब सचिवालय में जाना पहले से और ज्यादा मुश्किल हो गया है. सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आने वाले बाहरी लोगों के लिए कई बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है.
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शुक्रवार को सचिवालय प्रशासन के प्रभारी सचिव इंदुधर बौड़ाई ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सचिवालय में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले कुछ बातें सुनिश्चित करना जरूरी है.
सचिवालय प्रशासन की नई गाइड लाइन
- सचिवालय में आने वाले हर विजिटर को सचिवालय की अधिकृत वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर देना अनिवार्य है या फिर कह लें कि अब सचिवालय में आधार कार्ड अनिवार्य होगा.
- सचिवालय के अनुभागों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है. हालांकि, यह पहले भी वर्जित ही था. लेकिन इस बार इसके साथ एक और शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या फिर पत्रकार अनुभाग में पाया जाता है तो कार्रवाई उस अनुभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी.
- सुरक्षा के दृष्टिकोणों के मद्देनजर सचिवालय आने वाले हर एक व्यक्ति के वाहन और सामान को सचिवालय में आने से पहले एक गहन जांच से गुजरना होगा. वहीं, सचिवालय के अंदर वाहन लाने के लिए व्यक्ति का पास नहीं बल्कि वाहन का पास अनिवार्य होगा.
- सचिवालय में आने वाले विजिटर के पास की समय अवधि केवल 2 घंटे निर्धारित कर दी गई है. इसके अलावा सुरक्षा दल सचिवालय परिसर में सचल दस्ते के रूप में कार्य करेगा. यह दस्ता सचिवालय परिसर में विजिटरों के पास की समय सीमा की जांच करेगा. साथ ही समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सचिवालय में घूम रहे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सचिवालय से बाहर किया जाएगा. अगर इसमें कोई समस्या आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर गाज संबंधित सुरक्षा अधिकारी पर गिरेगी. वहीं, सचिवालय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया सचल दस्ता हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को देगा.