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विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 का विरोध, ऊर्जा निगम प्रबंध निदेशक को कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन - उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 का विरोध किया है. इसको लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को ज्ञापन सौंपा.

देहरादून
विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 का विरोध
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Published : Nov 26, 2020, 9:33 PM IST

देहरादून: विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 का ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने विरोध किया है. इसको लेकर आज उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को ज्ञापन सौंपा. जिसमें मुख्य रुप से 6 बिंदु शामिल हैं. एसोसिएशन ने नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉय एंड इंजीनियर्स के आंदोलन नोटिस को समर्थन दिया है.

देहरादून
ऊर्जा निगम प्रबंध निदेशक को कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

यूपीसीएल प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को सौंपे गए ज्ञापन में विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 को वापस लेने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है. इसके अलावा सभी अवर अभियंताओं को 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 प्रदान करने सहित एसीपी की पूर्ण व्यवस्था बहाल करने और प्रोन्नति के समक्ष रिक्त पदों पर अभिलंब प्रोन्नति आदेश जारी करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: सितारगंज में लगेगा राज्य का पहला बायोगैस प्लांट, 120 परिवारों को मिलेगा लाभ

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को जल्द से जल्द ऊर्जा कर्मचारियों की इन मांगों पर विचार करना ही होगा. अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका सीधा असर विद्युत विभाग के आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

देहरादून: विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 का ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने विरोध किया है. इसको लेकर आज उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को ज्ञापन सौंपा. जिसमें मुख्य रुप से 6 बिंदु शामिल हैं. एसोसिएशन ने नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉय एंड इंजीनियर्स के आंदोलन नोटिस को समर्थन दिया है.

देहरादून
ऊर्जा निगम प्रबंध निदेशक को कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

यूपीसीएल प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल को सौंपे गए ज्ञापन में विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 को वापस लेने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है. इसके अलावा सभी अवर अभियंताओं को 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 प्रदान करने सहित एसीपी की पूर्ण व्यवस्था बहाल करने और प्रोन्नति के समक्ष रिक्त पदों पर अभिलंब प्रोन्नति आदेश जारी करने की मांग की है.

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ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के केंद्रीय महासचिव संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को जल्द से जल्द ऊर्जा कर्मचारियों की इन मांगों पर विचार करना ही होगा. अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका सीधा असर विद्युत विभाग के आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

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