देहरादून: लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों पर दर्ज मुकदमों को पुलिस वापस लेने की तैयारी में है. पुलिस ने सभी जिलों को आदेश जारी कर प्रवासियों की लिस्ट बनाने को कहा है. लॉकडाउन में बिना पास के वापस लौटे हजारों लोगों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया जा रहा है.
डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि श्रमिक वर्ग जो बिना अनुमति अपने गृह राज्य पहुंचे हों उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है.
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पुलिस अध्ययन कर इन श्रेणियों में दर्ज मुकदमों को खत्म करेगी. उत्तराखंड में एक सप्ताह में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. उत्तराखंड पुलिस ने साफ किया है कि सिर्फ बिना अनुमति राज्य में आने वालों के संदर्भ में ही केस वापस लिए जाएंगे. होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पालन न करने पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे. उन पर विधिक कार्रवाई जारी रहेगी.