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बिल्डर सुधीर विंडलास भूमि घोटाले की होगी CBI जांच, उत्तराखंड सरकार ने की सिफारिश - CBI inquiry against builder Sudhir Windlass

प्रदेश को भ्रष्टाचारियों के चुगल से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं. यूकेएसएसएससी पेपर लीक समेत अन्य घोटालों का पर्दाफाश करने के बाद अब धामी सरकार देहरादून के जौहड़ी गांव में भूमि घोटाला का खुलासे करने का मन बना चुकी है. इस मामले में धामी सरकार ने उद्योगपति और बिल्डर सुधीर विंडलास के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

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Published : Oct 10, 2022, 10:47 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. उत्तराखंड सरकार ने जौहड़ी गांव भूमि घोटाले में बिल्डर एवं भू-माफिया सुधीर कुमार विंडलास एवं मैनेजर प्रशांत के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

मामले के अनुसार 9 जनवरी 2021 को देहरादून के राजपुर थाने में बसंत विहार फेज-1 निवासी संजय सिंह ने बिल्डर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 471,120बी 506 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया कि सुधीर सिंह विंडलास ने उनकी 20 बीघा जमीन पर फर्जी विक्रय पत्र के जरिए कब्जा कर लिया है.
पढ़ें- धामी सरकार की एक और स्ट्राइक, UKSSSC के पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल सस्पेंड

इस विक्रय पत्र में जिन लोगों को विक्रेता दिखाया है वे सभी सुधीर सिंह के कर्मचारी हैं. जो कि संजय सिंह के परिजनों से मेल खाते हुए नाम हैं. कई बार आरोपी द्वारा उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका 22 फरवरी 2022 को सेशन कोर्ट देहरादून ने खारिज कर दी. जिसके बाद आरोपी बिना जांच अधिकारी और न्यायालय को सूचना दिए 27 फरवरी को विदेश चला गया.

आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दाखिल की. जिसकी सुनवाई में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी बिल्डर के बिना सूचना के विदेश चले जाने के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. उत्तराखंड सरकार ने जौहड़ी गांव भूमि घोटाले में बिल्डर एवं भू-माफिया सुधीर कुमार विंडलास एवं मैनेजर प्रशांत के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

मामले के अनुसार 9 जनवरी 2021 को देहरादून के राजपुर थाने में बसंत विहार फेज-1 निवासी संजय सिंह ने बिल्डर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 471,120बी 506 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया कि सुधीर सिंह विंडलास ने उनकी 20 बीघा जमीन पर फर्जी विक्रय पत्र के जरिए कब्जा कर लिया है.
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इस विक्रय पत्र में जिन लोगों को विक्रेता दिखाया है वे सभी सुधीर सिंह के कर्मचारी हैं. जो कि संजय सिंह के परिजनों से मेल खाते हुए नाम हैं. कई बार आरोपी द्वारा उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका 22 फरवरी 2022 को सेशन कोर्ट देहरादून ने खारिज कर दी. जिसके बाद आरोपी बिना जांच अधिकारी और न्यायालय को सूचना दिए 27 फरवरी को विदेश चला गया.

आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दाखिल की. जिसकी सुनवाई में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी बिल्डर के बिना सूचना के विदेश चले जाने के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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