देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामला लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है. उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, चार मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जाएगा. साथ ही इस लॉकडाउन के लिए शासन स्तर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन :-
1. शनिवार और रविवार को प्रदेश के 4 जिलों में रहेगा लॉकडाउन.
2. लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विस, उद्योग क्षेत्र, एग्रीकल्चर, निर्माण कार्य, शराब की दुकान और होटलों से जुड़ी गतिविधि जारी रहेगी और इन से जुड़े हुए आवागमन को भी अनुमति दी गई है.
3. राज्य में प्रवेश के लिए अब हर किसी को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. वहीं, 72 घंटे के भीतर का प्रमाण-पत्र ना होने की स्थिति में राज्य में प्रवेश करने से पहले कोरोनावायरस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.
4. हवाई और रेलवे मार्ग को छोड़कर प्रति दिन सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए एक दिन में केवल 1500 लोगों को अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त 50 अन्य लोगों को अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी दे पाएंगे अनुमति, वेब पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले को अनुमति मिलेगी.
शनिवार और रविवार को 4 जिलों में रहेगा लॉकडाउन, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन
प्रदेश में कोरोनावायरस के मामलों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की है. ऐसे में अब चार जिलों में शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा.
देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामला लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है. उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक, चार मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जाएगा. साथ ही इस लॉकडाउन के लिए शासन स्तर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन :-
1. शनिवार और रविवार को प्रदेश के 4 जिलों में रहेगा लॉकडाउन.
2. लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विस, उद्योग क्षेत्र, एग्रीकल्चर, निर्माण कार्य, शराब की दुकान और होटलों से जुड़ी गतिविधि जारी रहेगी और इन से जुड़े हुए आवागमन को भी अनुमति दी गई है.
3. राज्य में प्रवेश के लिए अब हर किसी को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. वहीं, 72 घंटे के भीतर का प्रमाण-पत्र ना होने की स्थिति में राज्य में प्रवेश करने से पहले कोरोनावायरस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.
4. हवाई और रेलवे मार्ग को छोड़कर प्रति दिन सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए एक दिन में केवल 1500 लोगों को अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त 50 अन्य लोगों को अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी दे पाएंगे अनुमति, वेब पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले को अनुमति मिलेगी.