देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस का आदेश जारी कर दिया है. मंगलवार को वित्त सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं. उत्तराखंड के लगभग दो लाख कर्मचारी दीपावली बोनस का लाभ उठा पाएंगे.
गौर हो कि, दीपावली से ठीक पहले राज्य स्थापना के मौके पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की थी. एक दिन बाद ही इसका आदेश जारी हो गया है.
वित्त विभाग द्वारा बोनस को लेकर जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट है कि 4800 ग्रेड पे वाले सभी कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 का बोनस दिया जाएगा. जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह बोनस अगले माह की सैलरी में जुड़कर आएगा.
बता दें कि-
- राजपत्रित कर्मचारी गाजिस्टेड ऑफिसर होते हैं जिनका मानदेय 4800 से ऊपर होता है और 4800 से नीचे वाले सभी अराजपत्रित यानी नॉन गाजिस्टेड कर्मचारी हैं, जिन्हें दीवाली बोनस का लाभ मिलेगा.
- प्रदेश में दीवाली बोनस का लाभ तकरीबन 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है. 1.5 लाख कर्मचारियों में नॉन गाजिस्टेड, डेली वेज और संविदाकर्मी सभी मौजूद हैं.
- इसके अलावा 40 हजार सभी निगमों के कर्मचारी हैं, जिन्हें बोनस का लाभ मिलेगा. निगम के कर्मचारियों के बोनस का आदेश अलग से होगा, क्योंकि राज्य सरकार के सभी निगम उपक्रम अपने खुद के संसाधनों से चलते हैं. निगमों के बोनस को लेकर सार्वजनिक उद्यम संसाधन विभाग आदेश करेगा.
- दिवाली बोनस में सरकार का 125 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. सरकार दीवाली से पहले सभी के सैलरी अकाउंट में बोनस राशि डाल देगी.