देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) के चारधाम यात्रा (chardham yatra ban) पर रोक लगाने के बाद भी राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है. जारी एसओपी के अनुसार पहला चरण एक जुलाई से शुरू होगा. जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के लिए ही चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी.
यहां के स्थानीय लोग ही संबंधित धाम में दर्शन कर पाएंगे. यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा. चारधाम में दर्शनों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को जरुरी किया गया है. दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई को शुरू होगी. जिसमें प्रदेशवासियों के लिए यात्रा की अनुमति दी गई है.
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बता दें आज ही हाईकोर्ट ने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी. जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में चुनौती देने की बात भी सामने आ रही थी. उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल (subodh uniyal) ने कहा कि चारधाम यात्रा (chardham yatra) को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसकी लिखित कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है. लिखित आदेश आने के बाद उसको देखा जाएगा. उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.