देहरादूनः हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ को लेकर राज्य कुंभ पुलिस ने अधिसूचना (SOP) जारी कर दी है. ये अधिसूचना कुंभ मेला अवधि 1 से 30 अप्रैल तक रखी गई है. कुंभ क्षेत्र पौड़ी के नीलकंठ मंदिर से रुड़की तक घोषित कर दिया है. गुरुवार को शहरी विकास विभाग की तरफ से कुंभ प्रशासन को अधिसूचित किया गया.
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इस प्रकार रहेगी कुंभ क्षेत्र की सीमा
उत्तरः नीरगढ़, तपोवन, विट्ठल आश्रम मार्ग से नरेन्द्रनगर मुनि की रेती मार्ग तक.
पश्चिमः नरेंद्रनगर मुनि की रेती मार्ग से नरेन्द्रनगर-ऋषिकेश बाईपास, ऋषिकेश-देहरादून मार्ग वन चौकी तक. वन चौकी से ऋषिकेश-हरिद्वार बाईपास मार्ग. ऋषिकेश लोक निर्माण विभाग तक. हरिद्वार के हिल बाईपास मार्ग से मंसा देवी मंदिर तथा बिल्केश्वर मंदिर तक. टिबड़ी से मोहन्ड रोड जंगल चौकी तक. बीएचईएल आवासीय भवन से आवास विकास कालोनी होते हुए रुड़की बहादराबाद लोक निर्माण विभाग तक. हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर रुड़की से हरिद्वार मार्ग पर 13 किमी तक.
दक्षिणः बहादराबाद गांव, हरिद्वार बाईपास मार्ग पर सीतापुर गांव की सीमा तक. हरिद्वार-ऋषिकेश बाईपास पर रेलवे पुल तक. गांव जियापोता से सिद्ध सोत सेतु तक.
पूरबः सिद्ध सोत सेतु से चंडी देवी मंदिर तक. हरिद्वार-चीला मार्ग से वीरभद्र बैराज तक. दुगड्डा मार्ग से पीपलकोटी से पैदल मार्ग होते हुए नीलकंठ मंदिर तक.
उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हरिद्वार में 3 दिन कैंप करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कुंभ व्यवस्था देखने के साथ ही रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं.
इससे पहले हाईकोर्ट ने भी हरिद्वार कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है.